Uttar Pradesh: आजम खान को बड़ा झटका, डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा, 14 लाख रुपये जुर्माना

उत्तर प्रदेश के एक्स मिनिस्टर आजम खां एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर डूंगरपुर मामले में  एक मुकदमे में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को 10 साल की सजा सुनायी है। 

Uttar Pradesh: आजम खान को बड़ा झटका, डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा, 14 लाख रुपये जुर्माना
आजम खां (फाइल फोटो)।

रामपुर। उत्तर प्रदेश के एक्स मिनिस्टर आजम खां एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर डूंगरपुर मामले में  एक मुकदमे में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को 10 साल की सजा सुनायी है। 

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आजम खान पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।  कोर्ट ने आजम के करीबी ठेकेदार बरकत अली को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान और बरकत अली को बुधवार को दोषी ठहराया गया था। आजम खान सीतापुर और ठेकेदार रामपुर जेल मे है। दोनों की जेल से ही वीडियो कान्फ्रेंस से पेशी हुई।

यह है डूंगरपुर मामला
रामपुर की डूंगरपुर बस्ती का मामला तीन फरवरी 2016 का है। आरोप है कि पुलिस लाइन के पास कुछ लोगों के मकान बने हुए थे, जिसे सरकारी मकान बताकर तोड़ दिया गया था। इस पर 2019 में बीजेपी सरकार आने पर जेल रोड निवासी एहतेशाम ने मुकदमा दर्ज कराया था।
डूंगरपुर मामले में 12 मामले
रामपुर की डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में 2019 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 12 मामले दर्ज हुए थे। इसमें सभी वादी बस्ती के लोग थे। डूंगरपुर से जुड़े एक मामले में आजम खां को बरी कर दिया गया है। ये मुकदमा महिला रूबी ने लिखाया था। एहतेशाम का आरोप है कि रिटायर सीओ आले हसन खां, बरेली के ठेकेदार बरकत अली, रामपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष अहमद खां पुलिस वालों के साथ उनके घर में घुस गये थे। उन्हें मारापीटा और घर से निकाल दिया। 25 हजार रुपये और एक मोबाइल फोन भी लूट लिया। इसकी कंपलेन जब सपा सरकार में मंत्री आजम खां से की गई तो उनकी बात सुनने की जगह मारपीट कर भगा दिया गया।
रामपुर एमपी एलएलए कोर्ट ने इस मामले में शनिवार को सुनवाई की थी। जिसमें एक्स मिनिस्टर आजम खां, रिटायर सीओ आले हसन खां, बरेली के ठेकेदार बरकत अली, रामपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष अहमद खां को दोषी करार दिया गया। जबकि सपा नेता ओमेंद्र चौहान, फरमान और जिबरान को बरी कर दिया गया. कोर्ट ने लूट की धारा को हटा दिया है।
आजम खान पर हैं 80 से अधिक मामले
समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के खिलाफ 2019 में ताबड़तोड़ 80 से अधिक मामले किये गये थे। इनमें से तीन मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है। दो में वो बरी हो चुके हैं। आजम खां, एक्स ए मएलए अब्दुल्ला आजम जेल में हैं। जबकि तंजीम फात्मा बुधवार 29 मई को अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत पर रिहा हुई हैं।
आजम के खिलाफ आठ मुकदमों में आ चुका है फैसला
इससे पहले आजम खान के खिलाफ आठ मुकदमों में फैसला आ चुका है। पांच में उन्हें सजा हुई है, जबकि तीन में बरी हो चुके हैं। एक मामले में उनको सात साल की सजा हुई थी। जिसमें उन्हें हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है। लेकिन, अन्य मामलों में सजा होने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। आजम पर 84 मुकदमे अभी विचाराधीन हैं।