मनी लॉन्ड्रिंग व आय से अधिक संपत्ति मामले में एक्स मिनिस्टर एनोस एक्का को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल
झारखंड के एक्स मिनिस्टर एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा काट रहे एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है।
रांची। झारखंड के एक्स मिनिस्टर एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा काट रहे एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है।
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जस्टिस एस बालासुब्रमण्यम व जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने मामलेकी सुनवाई के दौरान बेल देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया। बेंच ने प्रार्थी की दलील सुनने के बाद कहा कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सात साल की सजा प्रार्थी ने काट ली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी लगभग छह साल की सजा पूरी हो गयी है। इस स्थिति में कस्टडी में रखना उचित नहीं है, क्योंकि अपील लंबित है। बेंच ने मामले में प्रतिवादी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया।
जेल में हैं सजायाफ्ता एनोस एक्का
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनीयर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे, एडवोकेट गौरव अग्रवाल, एडवोकेट राजीव अवस्थी व एडवोकेट विशाल कुमार ने पैरवी की। यह जानकारी एनोस एक्का की ओर से झारखंड हाइकोर्ट के एडवोकेट पल्लव कुमार ने दी। उन्होंनेबताया कि आय से अधिक संपत्ति मामले में लोअर कोर्ट ने सात साल की सजा सुनायी थी। 50 लाख जुर्माना लगाया था, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सात साल की सजा व दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।