बिहार: वाहनों का इंश्योरेंस नहीं कराने पर डबल नुकसान, एक्सीडेंट होने पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वसूलेगा मुआवजा राशि
गाड़ी इंसोरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं रहने पर अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही एक्सीडेंट की मुआवजा राशि वसूलेगा। मुआवजा न देने पर जिला प्रशासन गाड़ी जब्त कर नीलाम करेगा और उस राशि से दुर्घटना में घायल या मृतक व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा राशि दी जायेगी।
- वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा तो संबंधित इसोरेंस कंपनी से सरकार मुआवजा राशि वसूली करेगी
पटना। गाड़ी इंसोरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं रहने पर अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही एक्सीडेंट की मुआवजा राशि वसूलेगा। मुआवजा न देने पर जिला प्रशासन गाड़ी जब्त कर नीलाम करेगा और उस राशि से दुर्घटना में घायल या मृतक व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा राशि दी जायेगी।
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अगर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा तो संबंधित बीमा कंपनी से सरकार मुआवजा राशि की वसूली करेगी। स्टेट में रोड एक्सीडेंट पर तत्काल सरकारी मुआवजा का प्रावधान लागू होने के बाद विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों को डिटेल दिशा-निर्देश भेजा है। संबंधित जिलों के डीएम और डीटीओ को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जांच को लेकर चलेगा अभियान
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जांच को लेकर जांच अभियान भी चलायेगा। इसमें पकड़े जाने पर दो हजार रुपये फाइन वसूला जायेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराने वाले गाड़ी मालिकों को नोटिस भेजी जायेंगी। सेंट्रल गवर्नमें के लेवल को इसकी जानकारी दी जायेगी कि उनके यहां कितनी गाडिय़ों का इंसेरेंस नहीं है। गाडिय़ों की लिस्ट मिलने के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से बीमारहित गाड़ी मालिकों को नोटिस भेजी जायेगी।
एक्सीडेंट में मृतक के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि पांच लाख रुपये व घायल के परिजनों को 50 हजार रुपये देने का प्रावधान लागू किया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। यह नियम स्टेट में तत्काल प्रभाव से लागू है।वाहन मालिकों को न केवल अपनी गाड़ी का बीमा कराना जरूरी है बल्कि उन्हें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कराना जरूरी होगा। क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ही गाड़ी से धक्का लगने पर हताहतों को मुआवजे की राशि बीमा कंपनियों से मिल सकेगी।