बिहार: बाहुबली अनंत सिंह के करीबी एक्स मिनिस्टर कार्तिक सिंह जायेंगे जेल, कोर्ट ने बेल पिटीशन की खारिज

किडनैपिंग के पुराने मामले में फंसे एक्स मिनिस्टर कार्तिकेय कुमार उर्फ मास्टर साहब की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज हो गयी है। बिहटा पुलिस स्टेशन के संबंधित मामले में दानापुर अनुमंडल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) सत्यनारायण शिवहरे की कोर्ट ने ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्तिक कुमार की बेस पिटीशन खारिज कर दी। 

बिहार: बाहुबली अनंत सिंह के करीबी एक्स मिनिस्टर कार्तिक सिंह जायेंगे जेल, कोर्ट ने बेल पिटीशन की खारिज
पटना। किडनैपिंग के पुराने मामले में फंसे एक्स मिनिस्टर कार्तिकेय कुमार उर्फ मास्टर साहब की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज हो गयी है। बिहटा पुलिस स्टेशन के संबंधित मामले में दानापुर अनुमंडल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) सत्यनारायण शिवहरे की कोर्ट ने ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्तिक कुमार की बेस पिटीशन खारिज कर दी। 
कोर्ट में याचिका पर अभियोजन और बचाव पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कार्तिक कुमार के वकील जनार्दन राय ने दलील दी कि वे किडनैपिंग के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। उनके मोबाइल टॉवर की लोकेशन भी घटनास्थल से दूर थी। ऐसे में उन्हें बेल दी जाए।दोपहर बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने का निर्णय सुनाया। बेल पिटीशन खारिज किए जाने के बाद कार्तिकेय कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कानूनन अब पुलिस उन्हें कभी भी अरेस्ट  कर सकती है। ऐसे में एक्स मिनिस्टर को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। 
यह है मामला
पटना जिले के बिहटा पुलिस स्टेशन एरिया में 2014 में राजू सिंह उर्फ राजू बिल्डर का किडनैप हुआ था। इसमें बाहुबली एक्स एमएलए अनंत सिंह के साथ कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में 2017 में कार्तिकेय कुमार ने हाईकोर्ट में बेल पिटीशन दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो गया था। हालांकि, 12 अगस्त को दानापुर एडीजे की कोर्ट ने एक सितंबर तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कार्तिकेय कुमार ने 16 अगस्त को मिनिस्टरपद का शपथ ग्रहण किया था। उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। अपहरण मामले के अभियुक्त को कानून मंत्री बनाए जाने पर विपक्षी दल राज्य सरकार पर लगातार हमलावर रहा। बुधवार को कार्तिकेय कुमार को कानून मंत्री के पद से हटाकर गन्ना विभाग सौंपा गया था, लेकिन शाम उन्होंने मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया था।
दानापुर एडीजे को हुआ अपनी गलती का अहसास : रविशंकर प्रसाद
 कोर्ट का निर्णय आने पर पाटलिपुत्र से बीजेपी एमपी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तथ्यों को छिपाकर कार्तिकेय कुमार ने एक सितंबर तक अंतरिम जमानत ली थी। इस मामले में फरवरी 2017 में पटना हाईकोर्ट ने उनकी बेल पिटीशन को खारिज करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया था। जब मिनिस्टरबनना हुआ तो उन्होंने सारे तथ्यों को छिपाकर दानापुर एडीजे से आदेश ले आए। मुझे  संभावना लगती है कि हाईकोर्ट द्वारा पांच साल पहले के आदेश को दानापुर एडीजे से छिपाकर अंतरिम जमानत ली गई थी। दानापुर एडीजे को अपनी गलती का अहसास हुआ। अब कार्तिकेय कुमार सरेंडर करें। उन्हें जेल जाना चाहिए। न्याय प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ हुआ है। एमपी ने कहा कि महागठबंधन का पहला विकेट गिरा है। नीतीश जी आपके बहुत सारे और विकेट गिरने वाले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आपने इस्तीफा लेने में इतनी देर क्यों की? आपने जिनके साथ सरकार बनाई है, वहां ऐसे-ऐसे बहुत हैं।
कार्तिक सिंह की गिरफ्तारी महागठबंधन सरकार के लिए अग्निपरीक्षा: सुशील मोदी 
राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि कोर्ट द्वारा पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि यह नीतीश कुमार की अग्निपरीक्षा है। देखना यह है कि महागठबंधन सरकार की पुलिस रेड मारकर कार्तिक कुमार को गिरफ्तार करती है या उन्हें फरार होने का मौका देती है। सुशील मोदी ने कहा कि मर्डर की नीयत से किडनैपिंग के मामले में कार्तिक कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल होने और हाईकोर्ट से कोई कानूनी राहत नहीं मिलने की जानकारी के बावजूद नीतीश कुमार ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद के दबाव में उन्हें ही नहीं, कई दागियों को मंत्री बनाया।सुशील मोदी ने कहा कि इससे साफ है कि सीएम नीतीश कुमार राजद प्रमुख लालू प्रसाद के अंडर में काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि वांछित अभियुक्त कार्तिक कुमार को मिनिस्टर बनाने पर सवाल उठाने के कारण लालू प्रसाद ने मुझे झूठा कहा था, लेकिन कोर्ट ने सच सामने रख दिया।