बिहार: लालू यादव के बेटे तेजप्रताप की विधायकी हो सकती है कैंसिल, हाई कोर्ट में चल रही है सुनवाई
बिहार के एक्स सीएम व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की विधायकी कैंसिल हो सकती है। पटना हाई कोर्ट ने राजद विधायक तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों के विवादित बिंदुओं को रिकार्ड पर रखने का आदेश दिया है।
पटना। बिहार के एक्स सीएम व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की विधायकी कैंसिल हो सकती है। पटना हाई कोर्ट ने राजद विधायक तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों के विवादित बिंदुओं को रिकार्ड पर रखने का आदेश दिया है।
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विजय कुमार यादव ने समस्तीपुर जिला में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। सिंगल बेंच ने पांच अगस्त को आरोप निर्धारित करते हुए रिकार्ड कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के लिए मामले को 30 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया है।
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बेंच ने मामले की अगली सुनवाई में संबंधित पक्षकारों की गवाही और दस्तावेजों की सूची भी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव द्वारा जान बूझकर अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं देने का आरोप लगाया है।
जेडीयू कैंडिडेट को विजयी घोषित करने की मांग
पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123 (2) के अनुसार यह भ्रष्ट आचरण में आता है। याचिकाकर्ता ने तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य बताते हुए जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के उम्मीदवार राज कुमार राय को विजयी घोषित करने का आग्रह किया है।