बिहार गवर्नमेंट नहीं लेगी टीईटी एग्जाम, सीटीईटी एग्जाम पास करना होगा जरूरी

सीएम नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) के आयोजन पर रोक लगा दी है। सेंट्रल गवर्नमेंटद्वारा नियमित रूप से सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) का आयोजन किया जा रहा है। इस कारण बिहार गवर्नमेंट ने टीईटी पर रोक लगाने का फैसला लिया है।

बिहार गवर्नमेंट नहीं लेगी टीईटी एग्जाम, सीटीईटी एग्जाम पास करना होगा जरूरी
  • एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेजे पत्र में दी है जानकारी 

पटना। सीएम नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) के आयोजन पर रोक लगा दी है। सेंट्रल गवर्नमेंटद्वारा नियमित रूप से सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) का आयोजन किया जा रहा है। इस कारण बिहार गवर्नमेंट ने टीईटी पर रोक लगाने का फैसला लिया है।

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स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टीईटी नहीं लिए जाने के के फैसले की जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की ओर से चिट्ठी लिखकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को दी गई है। निदेशक ने परीक्षा समिति को फैसले से अवगत कराते हुए कहा है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली-2020 में किये गये प्रवधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता में केंद्र सरकार या बिहार सरकार द्वारा आयोजित टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है। चूंकि केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा टीईटी अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित टीईटी आयोजित किए जाने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा।
एसटीईटी एग्जाम पास करना होगा

अब स्टूडेंट्स को एसटीईटी एग्जाम पास करना होगा। एक ही एग्जाम देने से कैंडिडेट्स को राहत मिलेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने पर कैंडिडेट्स ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) से हलफनामा देने का निर्देश दिया था। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में इसी साल अप्रैल में एक बैठक हुई थी। कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराती है। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से भी टीईटी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रस्तावित सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में अब तक टीइटी और सीटीइटी पास कैंडिडेट ही पात्र माने जायेंगे।