कांग्रेस पर चार वर्ष से 135 करोड़ रुपये टैक्स के बकाया, चुकाये सिर्फ 2.5 करोड़, अब 21 फरवरी को सुनवाई
कांग्रेस की ओर से शुक्रवार दोपहर आरोप लगाया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया गया है। इसके चलते उसे जरूरी खर्च चलाने में मुश्किलेंआ रही हैं। फिर पार्टी ने जानकारी दी कि अब बैंक अकाउंट चालू हो गये हैं। वहीं जानकारी मिली है कि यह पूरा मामला 135 करोड़ रुपये की बकाया टैक्स वसूली से जुड़ा है।
नई दिल्ली। कांग्रेस की ओर से शुक्रवार दोपहर आरोप लगाया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया गया है। इसके चलते उसे जरूरी खर्च चलाने में मुश्किलेंआ रही हैं। फिर पार्टी ने जानकारी दी कि अब बैंक अकाउंट चालू हो गये हैं। वहीं जानकारी मिली है कि यह पूरा मामला 135 करोड़ रुपये की बकाया टैक्स वसूली से जुड़ा है।
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गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया कि इनकम टैक्स में समीक्षाधीन अवधि 2018-19 में कांग्रेस पर 103 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स बकाया था। इसके अलावा लगभग 32 करोड़ रुपये इंटरेस्ट की राशि बनती है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत छह जुलाई, 2021 को कांग्रेस को इनकम टैक्स अपीलीय प्राधिकरण ने छूट देने से इनकार कर दिया था।
प्राधिकरण का कहना था कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में सेक्शन 13A(d) का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा देरी से भी फाइल किया गया। असेसमेंट के तहत कांग्रेस से 105 करोड़ रुपये की डिमांड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की थी। इसके बाद कांग्रेस से कहा गया कि वह कम से कम कुल टैक्स का 20 परसेंट हिस्सा यानी लगभग 21 करोड़ रुपये की रकम जमा करा दे। इसके एवज में कांग्रेस की ओर से सिर्फ 78 लाख रुपये ही जमा कराये गये।
गवर्नमेंट सोर्सेज ने कहा कि कांग्रेस ने जब इतनी ही रकम जमा कराई तो फिर से एक पत्र जारी किया गया। कहा गया कि बचे हुए 104 करोड़ रुपये जमा करायें। फिर काग्रेस ने अपील दायर की थी, जो खारिज हो गई थी। इसके बाद इनकम टैक्स अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कांग्रेस ने दूसरी बार मई, 2023 मेंअपील दायर की थी। इस पर भी जब स्टे ऑर्डर नहीं मिल पाया तो कांग्रेस ने अक्टूबर 2023 में 1.72 करोड़ रुपये की रकम अदा की थी।
गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि कांग्रेस ने अपने बैंक खातों से रकम की निकासी कर ली है। इसके चलते रिकवरी प्रभावित हो रही है। इनकम टैक्स अपीलीय प्राधिकरण ने 16 फरवरी को बताया है कि कांग्रेस के बैंक अकाइंट्स पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अब इस केस में इनकम टैक्स अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 21 फरवरी, 2024 को सुनवाई होनी है।