धनबाद: बादल गौतम को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने मांगी पुलिस केस डायरी,बीसीसीएल के रिटायर्ड डीटी की बेटी से रेप का आरोप
बीसीसीएल के रिटायर्ड डीटी की बेटी रेप व उसके फ्रेंड के किडनैप के आरोपी बादल गौतम को सोमवार को भी कोर्ट ने राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार दुबे की अदालत ने बादल की बेल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी और लोअर कोर्ट से रिकार्ड तलब की है।
धनबाद। बीसीसीएल के रिटायर्ड डीटी की बेटी रेप व उसके फ्रेंड के किडनैप के आरोपी बादल गौतम को सोमवार को भी कोर्ट ने राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार दुबे की अदालत ने बादल की बेल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी और लोअर कोर्ट से रिकार्ड तलब की है। कोर्ट ने बेल पिटीशन पर सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख निर्धारित कर दी है। आरोपी बादल 21 नवंबर से धनबाद जेल में बंद है।
मुगलसराय से रेलवे स्टेशन से 20 नवंबर को पकड़ाया था बादल
बैंक मोड़ पुलिस आरपीएफ की मदद से 20 नवंबर को पंडित दीन दयाल जंक्शन नगर (मुगलसराय) रेलवे स्टेशन पर बादल को दबोची थी। वह डाउन सिकंदराबाद-दानापुर कोविड स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहा था। बादल के खिलाफ पीडि़ता ने 21 सितंबर को बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन रेप, किडनैपिंग व लाखों रुपये की ज्वेलरी ले लेने की एफआइआर दर्ज कराई थी।
27 नवंबर को मुख्य सीजेएम कोर्ट ने ने बादल की बेल पिटीशन खारिज कर दी थी। पुलिस बादल को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ कर चुकी है। बादल के खिलाफ पीड़िता ने अन्य कई गंभीर आरोप लगाये हैं। बादल के भाई, लवर समेत तीन अन्य भी केस में आरोपी है। कोर्ट तीनों की अग्रिम जमानत खारिज कर चुकी है।