Dhanbad: रंगदारी और मर्डर केस में 17 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, एक ही फैमिली के छह मेंबर्स को आजीवन कारावास
कोर्ट ने 17 साल बाद रंगदारी की मांग को लेकर मर्डर के एक मामले में ही फैमिली के छह मेंबर्स को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। जिला एवं सत्र न्यायधीश कुलदीप मान की कोर्ट ने विजय प्रताप सिंह, रवैत सिंह, संजय सिंह, उज्वल सिंह, राजकुमार सिंह और भुवनेश्वर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।जबकि एक आरोपी राजेंद्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है।
धनबाद। कोर्ट ने 17 साल बाद रंगदारी की मांग को लेकर मर्डर के एक मामले में ही फैमिली के छह मेंबर्स को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। जिला एवं सत्र न्यायधीश कुलदीप मान की कोर्ट ने विजय प्रताप सिंह, रवैत सिंह, संजय सिंह, उज्वल सिंह, राजकुमार सिंह और भुवनेश्वर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।जबकि एक आरोपी राजेंद्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है।
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जिला एवं सत्र न्यायधीश कुलदीप मान की कोर्ट ने धनबाद पुलिस स्टेशन एरिया के जय प्रकाश नगर निवासी संजय सिंह की मर्डर के मामले में बुधवार को सभी आरोपितों को को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के सीनियर पीपी अवधेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जय प्रकाश नगर निवासी राजकुमार सिंह ने वर्ष 2003 की सात अप्रैल को आठ लोगों के खिलाफ धनबााद पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज करायी। एफआइआरके अनुसार राजकुमार सिंह ने एक जमीन जयप्रकाश नगर में खरीदी थी। अपने भाई संजय सिंह के साथ राजकुमार सिंह जमीन पर गेट लगवाने गयेे थे।इस दौरान आरोपियों ने गेट नहीं लगाने की धमकी दी।
राजकुमार सिंह और उसके भाई संजय सिंह से जयप्रकाश नगर में खरीदी गई जमीन पर गेट लगाने के दौरान नामजद आरोपी विजय प्रताप सिंह दस लाख रुपए रंगदारी की मांग की। सभी नामाजद आरोपियों ने इस दौरान संजय सिंह को जान मारने की नीयत से जख्मी कर दिया था। जहां इलाज के दौरान संजय सिंह की मौत हो गयी थी।एफआईआर के लगभग दो साल बाद एक सितंबर 2009 को 12 गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट में आरोप तय हुआ। सुनवाई के दौरान एक आरोपी बिनोद सिंह की मौत हो चुकी है। जबकि राजेंद्र सिंह को कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर बरी कर दिया गया।