Dhanbad: डॉ बीके सिंह पर पोक्सो एक्ट में दर्ज होगा FIR, इलाज के लिए पहुंची नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छूने का आरोप

केशव क्लिनिक हाउसिंग कॉलोनी धनबाद के डॉ बीके सिंह के खिलाफ कोर्ट में पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने मामले में धनबाद थाना प्रभारी को एफअइआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

Dhanbad:  डॉ बीके सिंह पर पोक्सो एक्ट में दर्ज होगा FIR, इलाज के लिए पहुंची नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छूने का आरोप

धनबाद। केशव क्लिनिक हाउसिंग कॉलोनी धनबाद के डॉ बीके सिंह के खिलाफ कोर्ट में पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने मामले में धनबाद थाना प्रभारी को एफअइआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

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तोपचांची पुलिस स्टेशन एरिया की रहनेवाली पीड़िता की मां ने पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज प्रभाकर सिंह की कोर्ट में दर्ज कंपलेन केस में आरोप लगाया है कि 24 मई 2023 को वह अपनी नाबालिग बेटी (13) को डॉ बीके सिंह के पास इलाज के लिए ले गयी थी। बेटी के पेट में दर्द और पैर की नसों में खिंचाव था। क्लिनिक में खून की जांच हुई। अल्ट्रासाउंड करने को कहा गया। दुबारा अगले दिन शाम सात बजे आने को कहा गया वह अपनी बेटी को लेकर । 25 मई 2023 को शाम 7.15 बजे डॉक्टर की क्लिनिक में गयी। डॉ बीके सिंह अपने चेंबर में बेटी को अपने सामने खड़ा कर गलत नीयत से उसके प्राइवेट पार्ट छूने लगे। पेट के नीचे हिस्से तक छूते गये। बेटी असहज महसूस करने लगी। मैंने इसका विरोध किया तो डॉक्टर ने धमकाया. कहा कि यदि बाहर किसी को बोलोगी, तो जान से मार देंगे। डॉक्टर ने अपने एक स्टाफ को बाहर से बुलाकर कहा कि आज इसकी खून की रिपोर्ट नहीं देनी है। डॉक्टर की इस हरकत की डर से हमलोग दुबारा डॉ बीके सिंह के पास नहीं गये। कोर्ट ने पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते हुए सुनवाई की अगली तारीख दो अगस्त 2023 निर्धारित कर दी है।
पीड़िता की मां ने 30 मई 2023 को मामले की कंपलेन धनबाद पुलिस स्टेशन में की। पुलिस पीड़िता और उसकी मां से पूछताछ कर लिखित आवेदन देने को कहा। 31 मई को पीड़िता व उसकी मां को बुलाकर महिला थाना धनबाद की अफसर शीला लकड़ा के सामने लिखित बयान दर्ज किया। आवेदन का रिसीव भी दिया गया। इसके बाद छह जून को बाल कल्याण समिति ने भी इस घटना की जानकारी ली। पीड़िता और उसकी मां का बयान दर्ज किया। इसके बाद भी थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी।