दुमका: हंसडीहा में देसी कट्टा के साथ दो क्रिमिनल अरेस्ट,जेल, लूटपाट की योजना विफल
दुमका जिला के हंसडीहा पुलिस स्टेशन एरिया अंतर्गत हंसडीहा-दुमका रोड पर देसी कट्टा के साथ संदिग्ध अवस्था में घूम रहे दो क्रिमिनलों को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी के पास एक देसी कट्टा और तीन पीस .315 बोर की जिंदा गोली बरामद की गई है।
दुमका। दुमका जिला के हंसडीहा पुलिस स्टेशन एरिया अंतर्गत हंसडीहा-दुमका रोड पर देसी कट्टा के साथ संदिग्ध अवस्था में घूम रहे दो क्रिमिनलों को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी के पास एक देसी कट्टा और तीन पीस .315 बोर की जिंदा गोली बरामद की गई है।
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जरमुंडी एसडीपीओ उमेश कुमार सिंह ने बताया कि 26 मार्च की शाम चार बजे सूचना मिली कि दो क्रिमिनल प्रफुल्ल कुमार यादव एवं मिथिलेश कुमार दास ग्राम पगवारा पश्चिम पट्टी निवासी, हंसडीहा-दुमका मेन रोड पर देसी कट्टा के साथ किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे है। एसपी दुमका के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर प्रफुल्ल कुमार यादव (22) पिता शेखर प्रसाद यादव उर्फ शेखर मांझी को हंसडीहा- भागलपुर मेनरोड स्थित पेट्रोल पंप के पास से अरेस्ट किया गया। उसके पास से दो जिंदा गोली बरामद किया गया। प्रफुल्ल कुमार यादव की निशानदेही पर अन्य कथित क्रिमिनल मिथिलेश कुमार दास (22) पिता सकून दास को उसके घर से दबोचा गया। मिथिलेश के पास से एक लोडेड कट्टा बरामद किया गया।
उन्होंने बताया कि पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी और अप्रिय घटना होने से बच गई। इस संबंध में हंसडीहा थाना प्रभारी सह एसआइ आकृष्ट अमन के लिखित आवेदन के आधार पर हंसडीहा पुलिस स्ेशन कांड संख्या 23- 2022 सेक्शन 25 (1 बी) ए , 26, 35 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोनों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। दोनों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम में हंसडीहा प्रभाग के इंस्पेक्टर संजय सुमन, हंसडीहा थाना के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर आकृष्ट अमन, एसआइ उत्तम कुमार पासवान, एएसआइ मनोज कुमार सिंह, गोपाल प्रसाद साह, कामता राम, हवलदार प्रकाश यादव, आरक्षी किशुन सोरेन एवं मनोज कुमार मुर्मू शामिल थे।
प्रफुल्ल यादव का क्राइम हिस्ट्री
प्रफुल्ल के खिलाफ हंसडीहा थाना कांड संख्या 51/2021 दिनांक 19- 6 -2021 भादवि की धारा 461, 379, 34 एवं कांड संख्या 70/2020 दिनांक 9- 8- 2020 भादवि की धारा 461, 379 तथा कांड संख्या 78 - 2019 दिनांक 20-7- 2019 भादवि की धारा 461, 379, 34 के तहत पूर्व से ही मामला दर्ज है।