Haryana: सौतेले पिता के साथ मिलकर मां ने कर दी बेटी की मर्डर, पुलिस ने दंपत्ति को अरेस्ट कर भेजा जेल
हरियाणा की क्लास 7 की छात्रा की मर्डर उसके माता-पिता ने ही की थी। दंपत्ति का बच्ची के चरित्र पर शक था। वह किसी लड़के से मोबाइल पर बात करती थी। परिवार के लोगों के समझाने पर भी नहीं मान रही थी। आरोपित माता-पिता ने अपनी 13 साल की बेटी की मर्डर करना स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने गंगाराम और शोभा देवी जेल भेज दिया है।
सोनीपत। हरियाणा की क्लास 7 की छात्रा की मर्डर उसके माता-पिता ने ही की थी। दंपत्ति का बच्ची के चरित्र पर शक था। वह किसी लड़के से मोबाइल पर बात करती थी। परिवार के लोगों के समझाने पर भी नहीं मान रही थी। आरोपित माता-पिता ने अपनी 13 साल की बेटी की मर्डर करना स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने गंगाराम और शोभा देवी जेल भेज दिया है।
मध्य प्रदेश टीकमगढ़ के रहने वाला है फैमिली
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के गांव अमरपुर के रहने वाले गंगाराम की फैमिली कई साल से मुरथल पुलिस स्टेशन एरिया के गांव असदपुर में रहता है। वह भगत सिंह के मकान में दूसरी मंजिल के कमरे में किराये पर रहते हैं। वह राजमिस्त्री का काम करते हैं। उनकी पत्नी शोभा देवी भी कामगार है। गंगाराम की सौतेली बेटी नीतू (13) गांव के सरकारी स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा थी।
कमरे की छत पर पड़ा मिली थी बॉडी
बच्ची की बॉडी कमरे की छत पर पड़ा मिली थी। मृतका की गर्दन पर निशान थे और हाथ-पैरों पर भी चोट लगी थी। इसके चलते पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम में नीतू की गला दबाकर मर्डर करने की पुष्टि हो गई। पोस्टमार्टम में मर्डर की पुष्टि होने पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली थी। पुलिस पूछताछ में गंगाराम ने पुलिस को बताया कि नीतू काफी समय से एक लड़के के संपर्क में थी। वह लड़के से लगातार बात कर रही थी। उसको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं मानी।
गंगाराम नीतू का सौतेला पिता था। उनके तीन बच्चों में नीतू सौतेली थी। गंगाराम और उसकी पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया। गंगाराम ने बताया कि नीतू उन्हें जवाब देने लगी थी। घटना के दिन उनको गुस्सा आ गया। इस पर पिता गंगाराम ने उसके हाथ-पैर दबा लिए और मां शोभा ने गर्दन दबा दी। उसकी वहीं मौत हो गई। अब गंगाराम और शोभा के जेल चले जाने से उनके दोनों बच्चे छोटी बेटी आस्था (4) व बेटा रितिक (3) बेसहारा हो गये हैं। दोनों को फिलहाल एक रिश्तेदार की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। हालांकि, पांच साल के होने तक वह जेल में मां के साथ रह सकते हैं।