Jhakhand Unlock 6: स्टेट में खुलेंगे स्कूल-कालेज,चलेंगी इंटर स्टेट बसें,नई गाईडलाइन जारी
झारखंड गवर्नमेंट ने गुरुवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लोगों की बड़ी राहत दी है। स्टेट में स्कूल-कॉलेज खुलेंगे। अब इंटर स्टेट बसें चलेंगी। इस संबंध में नई गाईडलाइन जारी कर दी गयी है।
रांची। झारखंड गवर्नमेंट ने गुरुवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लोगों की बड़ी राहत दी है। स्टेट में स्कूल-कॉलेज खुलेंगे। अब इंटर स्टेट बसें चलेंगी। इस संबंध में नई गाईडलाइन जारी कर दी गयी है।
स्टेट में 9वीं से 12वीं तक की क्लास ऑफलाइन होंगी। स्कूल दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। इंटर स्टेट बस का परिचालन होगा। होटल रात के 10 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गयी है। अब शादी समारोह में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे। जरूरत के सामान जैसे ग्रॉसरी, मेडिकल, फल, दूध की दुकानें आठ बजे तक खुलेंगे। गवर्नमेंट व प्राइवेट ऑफिस में उपस्थिति 100 परसेंट रहेगी। नेशनल लेवल क एग्जाम होंगी। 18 वर्ष से ऊपर के स्टूंडेंट्स का वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर बैन रहेगा। जुलूस पर रोक रहेगी।
नई गाईडलाइन
सभी दुकानें आठ बजे रात तक खुलेंगी
रेस्टोरेंट और बार 10 बजे तक खुल सकेंगे
गवर्नमेंट व प्राइवेट ऑफिस 100 % मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे
शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह छह बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराना/रेस्तरां/बार, खाने पीने की सामग्री और आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर) बंद रहेंगी
सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट 50 % क्षमता के साथ खुल सकेंगे
क्लब भी खुलेंगे
स्कूल में 9,10,11,12 क्लास खुलेंगी, ऑनलाइन क्वलास जारी रहेगी, अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी,अधिकतम चार घंटे यानी 12 बजे तक पढाई होगी।
कॉलेज में UG और PG की लास्ट इयर की क्लास खुल सकेंगी।
ITI / कौशल विकास केंद्र / पालीटेक्निक खुल सकेंगे. ऑनलाइन एजुकेशन जारी रहेगी।
कोचिंग इंस्टीच्युट में 18 वर्ष से अधिक के स्टूडेंट्स के लिए क्लास चलेंगी।कमरे की 50 % क्षमता का ही उपयोग किया जायेगा।
एजुकेशनन इंस्टीट्युशन में टीचर, स्टूडेंटव स्टाफ का समय समय पर covid टेस्ट किया जायेगा।
आंगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा .
बंद जगह पर 50 % क्षमता या 100 व्यक्ति , जो कम हो , से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
कॉलेज में UG और PG की फाइनल ईयर की परीक्षा की अनुमति।
मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।.
स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य ।
आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।
गाईडलाइन आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
झारखंड में 24 अप्रैल से स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह चल रहा है। कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए गाइडलाइन में संशोधन किया जा रहा है। जैसे-जैसे कोरोना का संक्रमण दर कम हो रहा है वैसे-वैसे छूट का दायरा बढ़ाया जा रहा है।