Jharkhand : MLA जेपी पटेल और लोबिन की सदस्यता रद्द, दल-बदल मामले गयी विधायकी

झारखंड में मांडू से बीजेपी एमएलए जेपी पटेल व बोरियो से जेएमएम एमएलए लोबिन हेम्ब्रम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गयी है। दोनों संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत दल-बदल के दोषी पाये गये हैं। दोनों ही विधायक पार्टी लाइन के खिलाफ गतिविधि में दोषी करार दिये गये हैं।

Jharkhand : MLA जेपी पटेल और लोबिन की सदस्यता रद्द, दल-बदल मामले गयी विधायकी
जेपी पटेल व लोबिन हेब्रम (फाइल फोटो)।
  • स्पीकर कोर्ट ने सुनाया फैसला

रांची। झारखंड में मांडू से बीजेपी एमएलए जेपी पटेल व बोरियो से जेएमएम एमएलए लोबिन हेम्ब्रम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गयी है। दोनों संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत दल-बदल के दोषी पाये गये हैं। दोनों ही विधायक पार्टी लाइन के खिलाफ गतिविधि में दोषी करार दिये गये हैं।

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दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द 26 जुलाई से मानी जायेगी। दल-बदल मामले में स्पीकर रवींद्र नाथ महतो के के न्यायाधिकरण में लगातार दो दिनों तक सुनवाई चली। इसके बाद गुरुवार को स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने दोनों एमएलए की सदस्यता खत्म करने का फैसला सुनाया। जेएमएम एमएलए लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी पार्टी के खिलाफ राजमहल से लोकसभा चुनाव लड़ा था। वह झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन ने इनको पार्टी से निलंबित करते हुए दलबदल की शिकायत की थी।बीजेपी एमएलए जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गये थे और हजारीबाग से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे। जेपी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने दलबदल की शिकायत की थी।

स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने लगातार दो दिनों तक दोनों ही मामले में वादी और प्रतिवादी की दलीलों को सुनने के बाद गुरुवार को दोनों से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा था। लिखित जवाब देखने के चार घंटे में स्पीकर ने फैसला सुना दिया।