झारखंड: बादल गौतम को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, बेल पिटीशन खारिज
बीसीसीएल के रिटायर अफसर की बेटी से रेप के आरोपी बादल गौतम को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने बादल गौतम की बेल पिटीशन खारिज कर दी।
धनबाद। बीसीसीएल के रिटायर अफसर की बेटी से रेप के आरोपी बादल गौतम को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने बादल गौतम की बेल पिटीशन खारिज कर दी।
इसके पूर्व धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार दुबे की कोर्ट ने बादल को बेल देने से इन्कार कर दिया था। कोर्ट ने पिछले 21 दिसंबर को बादल की बेल पिटीशन खारिज कर दी थी। सीजेएम कोर्ट ने 27 नवंबर को बादल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बादल 21 नवंबर से धनबाद जेल में बंद है।
मुगलसराय रेलवे स्टेशन से पकड़ाया था बादल
बैंक मोड़ पुलिस ने आरपीएफ की मदद से बादल को 21 नवंबर को पंडित दीनदयाल जंक्शन नगर (मुगलसराय) में दबोचा था। वह डाउन सिकंदराबाद-दानापुर कोविड स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहा था। बादल खिलाफ पीड़िता ने 21 सितंबर को बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज करायी थी। पीड़िता सने कोर्ट में 164 के बयान में भी अपने साथ घटित घटना की पुष्टि की थी।
घर से लाखों ज्वेलरी के साथ निकली थीं पीड़िता
बादल गौतम पर रेप की प्राथमिकी का आरोप लगाने वाली पीड़िता अपने पति को छोड़ प्रेमी दोस्त के साथ कोलकाता से धनबाद पहुंची थी। साथ में दल भी था। पीड़िता के पास लाखों रुपये के ज्वेलरी थे। आरोप है कि बादल ने मदद का भरोसा देकर ज्वेलरी हड़प लिया महिला के साथ कई जगहों पर रेप किया। पुलिस एफआइआर दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराकर 23 सिंतबर, 2020 को धनबाद कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया था। कोर्ट को दिए बयान में पीड़िता ने एफआइआर का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए बंधक बनाकर रेप करने की बात कही थी।