- बीमारियों के इलाज को 10 लाख मिलेंगे
- पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली में होगा संशोधन
- सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा एक वर्ष के लिए बढ़ायी गयी
रांची। झारखंड गवर्नमेंट ने स्टेट में एक सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की स्वीकृति दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रोपोजल को स्वीकृति दी गयी है।
कैबिनेट में बैठक में राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने को लेकर एसओपी को स्वीकृत किया जाना सबसे अहम है। तीन सदस्यीय समिति के सुझाव पर तैयार एसओपी को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार ने एक सितंबर की तिथि से इसे लागू करने का निर्णय लिया है।पंचायत सचिव की नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जायेगा। तैयारियों के अनुसार संशोधन के साथ ही दलपति प्रोन्नत होकर पंचायत सचिव बन सकते हैं। इस फैसले से तत्काल चार हजार से अधिक कर्मियों को लाभ मिलने का अनुमान है।
एक महीने के लिए बुक किया चार्टर प्लेन
कैबिनेट ने फिंगर प्रिंट लेने से संबंधित अंगुलाेक सेवा नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की है। ऊर्जा विभाग के कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। स्टेट गवर्नमेंट ने वीआइपी और वीवीआइपी लोगों के आवागमन के लिए अगले एक माह तक फिक्स्ड विंड चार्टर प्लेन मनोनयन के आधार पर एक माह के लिए बुक किया है। इसके लिए राज्य सरकार विमानन कंपनी को 2.06 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। यह फैसला 31 अगस्त से ही प्रभावी होगा।
गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलेंगे 10 लाख
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने एवं पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले
झारखंड में लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में फोर्टिफाइड राइस वितरण करने के लिए राइस फोर्टिंफिकेशन स्कीम लागू करने की स्वीकृति दी गई।
अधिग्रहित फरक्का-ललमटिया ट्रांसमिशन सिस्टम के पुर्नस्थापित हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण कार्य में निविदा निस्तारण हेतु 10% की अधिसीमा के शिथिलिकरण की स्वीकृति दी गई।
राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित चांडिल लघु जल विद्युत परियोजना (जिला-सरायकेला-खरसावां) एवं तेनुघाट बोकारो लघु जल विद्युत परियोजना (जिला-बोकारो) को जैसा है, जहां भी है के आधार पर ज्रेडा द्वारा पीपीपी मोड पर संचालन करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
लातेहार जिलान्तर्गत लातेहार से हेरहंज भाया नवादा पथ (कुल लंबाई-28.7 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित) के लिए 79.49 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर पलामू के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई। इसके तहत पांच कालेजों में 145 पदों का सृजन किया गया है।
मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।
झारखंड मालकर व सेवाकर संशोधन नियमावली की घटनोत्तर स्वीकृति।
खाद्य व उपभोक्ता विभाग में कंप्यूटराइजेशन के लिए 50 करोड़ मंजूर।
राज्य योजना अंतगर्त 89 मॉडल स्कूलों में खाली रह गई सीटों को भरा जायेगा।
विश्व बैंक संपोषित झारखंड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत वितरण लिमिटेड व उर्जा संचरण के लिए स्वीकृत राशि को री-स्ट्रक्चर करने को मंजूरी।
भारत सरकार की योजना रीबैंक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत मीटरिंग, आधारभूत संरचना, पावर सप्लाई की क्वालिटी को बेहतर करने, एटीएनसी लॉस को रिड्यूस करने को लेकर पीएचसी, राज्य सरकार और जेवीवीएनएल के बीच एकरारनाम होगा। प्राक्कलित राशि 4 हजार 120 करोड़ की स्वीकृति।
आठ लघु विद्युत परियोजनाओं का संचालन पीपीपी मोड पर किया जायेगा।