झारखंड: जामताड़ा के कांग्रेस MLA इरफान अंसारी पर पोस्को एक्ट के तहत चलेगा ट्रायल, पुलिस के क्लीनचिट को कोर्ट ने अस्वीकार किया

जामताड़ा एमएलए सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी इरफान अंसारी को रेप विक्टिम का नाम, पता और फोट सार्वजनिक करना मंहगा पड़ेगा। अंसारी को अब इसके लिए पोस्को एक्ट के तहत दर्ज केस का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने पोस्को एक्ट के तहत मामला चलाने का आदेश दिया है। 

झारखंड: जामताड़ा के कांग्रेस MLA इरफान अंसारी पर पोस्को एक्ट के तहत चलेगा ट्रायल, पुलिस के क्लीनचिट को कोर्ट ने अस्वीकार किया
एमएलए ड. इरफान अंसारी(फाइल फोटो)।
  • एमएलए पर रेप विक्टिम का नाम और फोटो सार्वजनिक करने का आरोप

धनबाद। जामताड़ा एमएलए सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी इरफान अंसारी को रेप विक्टिम का नाम, पता और फोट सार्वजनिक करना मंहगा पड़ेगा। अंसारी को अब इसके लिए पोस्को एक्ट के तहत दर्ज केस का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने पोस्को एक्ट के तहत मामला चलाने का आदेश दिया है। 

बीजेपी के शासनकाल में इरफान अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। महागठबंधन की गवर्नमेंट बनने के बाद पुलिस ने एमएलए को क्लीनचिट दी। पुलिस ने एमएलए के पीएस तारकेश्वर राय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। पुलिस ने स्पेशल कोर्ट में आवेदन दिया कि एमएलए के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला है। स्पेशल कोर्ट ने पुलिस की दलील को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि प्रथम दृष्टया आरोप सही दिखता है। इसलिए इरफान अंसारी को कोर्ट में हाजिर होना होगा। हालांकि इस केस में एमएलए और उनके पीएम पहले से ही बेल पर हैं।

क्या है मामला
एसआइ मंजूर आलम की कंपलेन पर जामताड़ा पुलिस स्टेशन मं दर्ज एफआइआर में कहा गया कि वर्ष 2018 की 28 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे एमएलए इरफान अंसारी अपने समर्थकों के साथ चार साल की रेप विक्टिम और उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति जताने के लिए हॉ्सपीटल गये थे। हॉस्पीटल में एमएलए ने पीडि़ता का नाम और पता लिया। फोटो भी खिंचवाई। विक्टिम की नाम व पता के एमएलए ने फोटो सार्वजनिक कर दिया। इस केस में एमएलए व उनके पीएस ने बेल ले ली।

केस के आइओ इंद्रजीत पाठक ने वर्ष 2010 की 29 फरवरी को साक्ष्य की कमी बताते हुए एमएलए इरफान को क्लीनचिट दी। उनके पीएस तारकेश्वर राय के खिलाफ चाज4शीट दायर किया था। पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने मुकदमा चलाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य माना है। दोनों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।