झारखंड: एक मई को ड्राइ डे, दो मई से लागू हो जायेगी नई एक्साइज पॉलिसी, क्यूआर कोड वाली शराब होगी सेल
झारखंड में दो मई से नई एक्साइज पॉलिसी के अनुसार शराब की बिक्री शुरू हो जायेगी। इसकी तैयारियां लास्ट फेज में है। शराब की अवैध तस्करी रोकने व राजस्व बढ़ाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस पर जोर दिया जायेग।अब स्टेट में शराब क्यूआर कोड आधारित सुरक्षा होलोग्राम वाले शराब ही बिकेंगे।
रांची। झारखंड में दो मई से नई एक्साइज पॉलिसी के अनुसार शराब की बिक्री शुरू हो जायेगी। इसकी तैयारियां लास्ट फेज में है। शराब की अवैध तस्करी रोकने व राजस्व बढ़ाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस पर जोर दिया जायेग।अब स्टेट में शराब क्यूआर कोड आधारित सुरक्षा होलोग्राम वाले शराब ही बिकेंगे।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने बुधवार को राज्य के सभी सहायक आयुक्त उत्पाद तथा अधीक्षक उत्पाद के साथ बैठक की। बैठक में यह सहमति बनी है कि आगामी एक मई को ड्राइ डे रहेगा। एक मई को राज्य में शराब की बिक्री नहीं होगी। 30 अप्रैल की रात से ही झारखंड राज्य वेबरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के लाइसेंसी गोदाम में नया स्टाक आना शुरू हो जायेगा। एक मई को दिनभर लाइसेंसी दुकानों में शराब के स्टाक पहुंचेंगे। पुराने दुकानदार अपने बचे हुए माल को सरेंडर करेंगे। दो मई से नई नीति के तहत दुकानें शुरू हो जायेंगी।
जीपीएस से होगी शराब सप्लाई करने वाले वाहनों की निगरानी
स्टेट में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है। मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी एंड सिक्यूरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड जेएसबीसीएल के थोक गोदामों के लिए दो-दो बैच स्कैनर व संबंधित उपकरण उपलब्ध करवा रहा है। अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को सख्ती से लागू करने के लिए शराब सप्लाई करने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगने जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे से गोदामों की निगरानी होगी। नई क्यूआर कोड आधारित सुरक्षा होलोग्राम से इंड टू इंड मानीटरिंग होने जा रहा है।