झारखंड: रामगढ़ की कांग्रेस MLA ममता देवी सहित आठ लोगों को कोर्ट से तीन माह की सजा
झारखंड के हजारीबाग सिविल कोर्ट ने रामगढ़ से कांग्रेस एमएलए ममता देवी सहित आठ लोगों को तीन महीने की सजा सुनाई है। हजारीबाग के न्यायिक दंडाधिकारी सह एमएलए-एमपी मरियम हेम्ब्रम की कोर्ट ने यह सजा दी है।
हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग सिविल कोर्ट ने रामगढ़ से कांग्रेस एमएलए ममता देवी सहित आठ लोगों को तीन महीने की सजा सुनाई है। हजारीबाग के न्यायिक दंडाधिकारी सह एमएलए-एमपी मरियम हेम्ब्रम की कोर्ट ने यह सजा दी है।
यह भी पढ़ें:झारखंड: पलामू में एक समुदाय विशेष ने महादलित के डेढ़ दर्जन घरों को धवस्त किया, 50 को मारपीट कर भगाया
एमएलएममता देवी और अन्य दोषियों पर आरोप था कि इन्होंने गलत तरीके से मजमा लगाया था। कोर्ट ने ममता देवी के अलावा मनोज कुजहर, राजू साव, दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, अभिषेक सोनी, राजीव जायसवाल और बालेश्वर भगत को भारतीय दंड विधान की धारा 147 और 427 के तहत दोषी पाते हुए तीन माह व धारा 341 में दोषी करार देते हुए एक माह की सजा सुनाई है।
आइपीएल फैक्ट्री के सामने वर्ष 2016 में हुई थी फायरिंग
रामगढ़ के गोला पुलिस स्टेशन एरिया में आइपीएल फैक्ट्री को बंद कराने के लिए 20 अगस्त 2016 को फैक्ट्री के सामने ममता देवी के नेतृत्व में 150 से 200 की संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इसी दौरान ग्रामीण उग्र हो गये। कंपनी के कार्य में बाधा डालने लगे। इसे लेकर कंपनी के सुपरवाइजर धीरेंद्र कुमार प्रमाणिक के लिखित कंपलेन पर गोला पुलिस स्टेशन में एफआिआर दर्ज किया गया था।
रोजगार की मांग कर रहे थे ग्रामीण
गोला गांव के ग्रामीण आइपीएल कंपनी द्वारा गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा नहीं देने के खिलाफ थे। इसी बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलनकारी कंपनी से रोजगार की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई थी।
कंपनी ने दर्ज कराई थी दो एफआइआर
घटना को लेकर आइपीएल मैनेजमेंट ने ममता देवी समेत 200 ग्रामीणों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाया था। इसे लेकर गोला पुलिस स्टेशन में कांड संख्या 65/2016 और रजरप्पा पुलिस स्टेशन में कांड संख्या 81/2016 दर्ज किया गया था। इससे संबंधित दो मामले हजारीबाग में चल रहे हैं। इनमें एक मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ तथा दूसरा स्पेशल कोर्ट एमपी - एमएलए मरियम हेम्ब्रम की अदालत में है। प्रारंभ में सुनवाई एसडीजेएम में कोर्ट में हुई। इसके बाद केस मरियम हेम्ब्रम को स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, इसमें अभी एक मामले का ही फैसला कोर्ट से आया है। एक अन्य मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है।