झारखंड: 6th JPSC के रिजल्ट को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने किया खारिज, 326 सफल कैंडिडेट्स को लगा बड़ा झटका
झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार के छठीं जेपीएससी नियुक्ति मामले डबल बेंच में में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने संगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए छठीं जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया है। इससे 326 सफल कैंडिडेट्स का बड़ा झटका लगा है।
रांची। झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार के छठीं जेपीएससी नियुक्ति मामले डबल बेंच में में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने संगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए छठीं जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया है। इससे 326 सफल कैंडिडेट्स का बड़ा झटका लगा है।
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यह जानकारी प्रर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट में पक्ष रख रहे अमितांश वत्स ने दी है।जेपीएससी की ओर से एडवोकेट संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। जेपीएससी के द्वारा 326 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके बाद ये लोग राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे रहे है।
सिंगल बेंच के आदेश को दी गयी थी चुनौती
प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को गलत बताते हुए उस आदेश को निरस्त करने की गुहार लगायी गयी थी। याचिका में कहा गया था कि छठीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है। इसी आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी की थी। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हाईकोर्ट के सीनीयर एडवोकेट अजीत कुमार, कुमारी सुगंधा, अपराजिता भारद्वाज, तान्या सिंह, इंद्रजीत सिन्हा, अर्पण मिश्रा और अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया प्रार्थियों के अधिवक्ता हैं।
सफल कैंडिडेट्स ने डबल बेंच में दायर की थी अपील
झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई छठी जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 कैंडिडेट्स की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था। इसके बाद इस परीक्षा में सफल और असफल हुए कैंडिडे्स का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। सफल कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की थी। डबल बेंच ने भी छठीं जेपीएससी रिजल्ट को अवैध करार दे दिया है।