झारखंड: नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में 72 प्रोपोजल स्वीकृत
झारखंड में नयी उत्पाद नीति को मंजूरी दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्पाद विभाग की चार नीतियों में परिवर्तन के साथ कुल 72 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें एक दर्जन नियमावलियों में संशोधन के प्रस्ताव शामिल हैं। देशी शराब, बार लाइसेंस की नीति आदि में भी संशोधन किया गया है।
- 12 नियुक्ति नियमावली में संशोधन को हरी झंडी
- झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करने वालों को तृतीय श्रेणी की नौकरी
- स्टेट में अब सिर्फ पांच शराब गोदाम
- मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट होगा ट्रैक एंड ट्रेस
- शराब खरीदने-बेचने के नियम बदले
- 1500 नई दुकानें खुलेंगी, हर बोतल पर QR कोड
रांची। झारखंड में नयी उत्पाद नीति को मंजूरी दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्पाद विभाग की चार नीतियों में परिवर्तन के साथ कुल 72 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें एक दर्जन नियमावलियों में संशोधन के प्रस्ताव शामिल हैं। देशी शराब, बार लाइसेंस की नीति आदि में भी संशोधन किया गया है।
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छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के सुझाव पर बनी नई उत्पाद नीति की चार नीतियों को स्वीकृति मिल गई है। झारखंड में अब शराब के सिर्फ पांच गोदाम होंगे। गोदामों का ऑनरशिप जेएसबीसीएल के पास होगा। प्रमंडल स्तर पर ही शराब के गोदाम होंगे.शराब की बोतल पर क्यूआर कोड होगा. इससे पता चल सकेगा की शराब का मैन्युफैक्चर कहां हुआ है। किस गोदाम से दुकान तक बोतल पहुंची है। शराब की कालाबाजारी और राजस्व की क्षति को रोकने के लिए राजस्व नीति में बदलाव होगा।फिलहाल झारखंड में 75 शराब गोदाम हैं। अब पांचों प्रमंडलों में एक-एक गोदाम होंगे। गोदामों की कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था होगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी ट्रैक एंड ट्रेस होगा। अब बार संचालकों के लिए हर बार शराब उठाने का कोटा होगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम के सचिव और उत्पाद सचिव विनय चौबे ने प्रेस ब्रिफिंग में बताया कि राज्य में उत्पाद राजस्व में बढ़ोतरी के लिए सलाह मिला था। नयी थोक खुदरा बिक्री का सुझाव मिला। बार नीति बनाने का भी सुझाव आया। 75 गोदाम अभी राज्य में है। प्रमंडल स्तर पर अब एक गोदाम होगा. अब राज्य में केवल 5 गोदाम ही होंगे। गोदाम का स्वामित्व सरकार के पास पांच निजी संचालक संचालन करेंगे। बार नीति के तहत लाइसेंस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खुदरा दुकानों की संख्या अब 1500 होंगे। पहले केवल 750 दुकानें ही थीं। किसी भी बोतल को स्कैन करने की होगी सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि तीन साल में तीन हजार करोड़ रेवन्यू वसूली का टारगेट रखा गया है। अब देशी शराब भी बोतल में मिलेगीष प्लास्टिक बैन किया जायेगा। राजस्व पर्षद के सुझाव के अनुसार नीति बनायी गयी है।
सीएसएमसीएल की बनाई गई नई उत्पाद नीति को झारखंड कैबिनेट से मिली हरी झंडी
छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, सीएसएमसीएल द्वारा बनाई गई नई उत्पाद नीति को झारखंड कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। प्रदेश में नई नीति एक माह के अंदर प्रभावी हो जायेगी। नई नीति के तहत ही प्रदेश में शराब करोबार का संचालन होगा। इससे एक ओर जहां शराब सिंडिकेट की मनमानी समाप्त होगी, वहीं दूसरी तरफ राजस्व में अरबों की बढोत्तरी होगी। स्टेट में में 3.3 करोड़ की आबादी है, लेकिन शराब से सरकार को मात्र 1900 करोड़ का राजस्व मिल पाता है। इसे सीएसएमसीएल सरकार को मिलने वाले राजस्व में 15 से 20 प्रतिशत बढो़त्तरी कराने का दावा किया है। इंफ्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट पर 300 करोड़ खर्च होंगे। शराब के अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी है।
अवैध कारोबारियों के लिए अधिक सजा की अनुशंसा
सीएसएमसीएल ने झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत अवैध शराब के दोषियों को अधिक सजा देने की अनुशंसा की गयी है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पांच लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त होने पर गैर जमानतीय वारंट जारी करने को कहा गया है। कई और अपराधों में भी सरकार नियमों में बदलाव करने की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है।
झारखंड नगरपालिका परिषद नियमावली में भी पंचायती राज के आधार पर संशोधन
.झारखंड नगरपालिका परिषद नियमावली में भी पंचायती राज के आधार पर संशोधन की गयी है।झारखंड नगरपालिका परिषद नियमावली में भी पंचायती राज के आधार पर संशोधन की गयी है।संशोधन के अनुसार नगर निकायों में मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी परिषद के अध्यक्ष की सलाह पर बैठक बुलाने से लेकर अन्य कार्यवाहियों का निष्पादन करेंगे। कैबिनेट ने राज्य की एक दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुननिर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी हे।
विभिन्न विभागों की नियमावली में सुधार के साथ ही नौकरियों की आखिरी अड़चन को दूर
विभिन्न विभागों की नियमावली में सुधार के साथ ही नौकरियों की आखिरी अड़चन को दूर कर लिया गया है। राज्य सरकार ने अब सुनिश्चित कर दिया है कि झारखंड में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां उन्हें ही मिलेंगी जो यहां से मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई किये हैं।
नियमावलियों में एक और संशोधन किया गया है। पहले कई विभागों में अलग-अलग स्तर के कर्मियों के लिए पास मार्क्स अलग-अलग निर्धारित थे जिसे सुधारकर एक समान करने का निर्देश दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में ऐसे एक दर्जन से अधिक मामलों में सुधार कर भी लिया गया। इन सुधारों के साथ ही अब राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए आधार तैयार हो चुका है।
कैबिनेट के फैसले
झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
कुरमी” जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछडे़ वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक 06 पर दर्ज “कुड़मी/कुर्मी (महतो)” के साथ शामिल करने की स्वीकृति दी गई।
डाॅ. राम प्रकाश राम, तदेन महाप्रबंधक, दुग्ध आपूर्ति-सह-गव्य प्रक्षेत्र, होटवार, राँची को चारा घोटाले से संबंधित काण्ड संख्या आर.सी.05 (ए)/2000-ए.एच.डी.-पैट, आर. सी. 03 (ए)/ 2001- आर., आर॰ सी. 02 (ए)/2001-आर. एवं आर.सी. 32 (ए)/96 पैट में दोषसिद्धि के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-15 दिनांक 02.01.2008 द्वारा लिये गये निर्णय को वाद संख्या-6218/2007 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-02.09.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत 24/10/2014) की अध्याय-3 सीधी भर्ती नियम-8(ख) एवं नियम-9 (क) पात्रता में संशोधन तथा नियम-8 (ग) के रूप में अंतःस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य योजनान्तर्गत संचालित “आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण” योजना के अधीन राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में कोरोना संक्रमण काल के दौरान सुरक्षात्मक उपायों के तहत् राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड द्वारा आपूर्तित 38,900 पल्स ऑक्सीमीटर के आपूर्ति एवं इसके विरूद्ध भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति तथा शेष 37,964 पल्स ऑक्सीमीटर की प्रस्तावित आपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
पंचम झारखण्ड विधान सभा का अष्टम (बजट) सत्र, 2022 में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-418, दिनांक-10.08.2021 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के तर्ज पर झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत एन.टी.एस.ई. एवं Olympaid हेतु वर्ग 7 से 10 तक के छात्र-छात्राओं तथा CLAT एवं NDA की प्रतियोगिता हेतु वर्ग-11 से 12 तक के छात्र-छात्राओं की विशेष कोचिंग संचालन की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ ग्रेड-II में समायोजित करने की स्वीकृति दी गई।
पलामू जिला के पण्डवा अंचलान्तर्गत मौजा-लोहरा, गंडरियाडीह कठौतिया एवं गाड़ीखास में अवस्थित लोहारी कोल ब्लाॅक के कुल-405 हे. में से 126.90 हे. गैर वन भूमि क्षेत्र पर मेसर्स आरण्या माईनस प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में कोयला पट्टा की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिपरिषद् द्वारा सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत चांडिल अनुमंडल हेतु स्वीकृत विभिन्न कोटि के 07 (सात) न्यायालयों में से सचिव, अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार का न्यायालय (01 न्यायालय) को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा अधिसूचित क्रिमिनल कोर्ट रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एवं इसमें प्रस्तावित संशोधन पर माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने के निमित्त प्रस्तावित संशोधन पर स्वीकृति एवं मूल अधिनियम पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार अंचल के मौजा-मेरूदारू, पुटकाडीह, गर्री, मायापुर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुल रकबा-155.78 एकड़ गैरमजरूआ खास, किस्म-जंगल भूमि कुल देय राशि रु0 36,68,43,349/- (छत्तीस करोड़ अड़सठ लाख तैंतालीस हजार तीन सौ उनचास रुपए) मात्र की अदायगी पर वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट काॅरपोरेशन लिमिटेड, काॅल ब्लाॅक पछवारा नाॅर्थ के निमित्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
चतरा जिलान्तर्गत अंचल-पत्थलगड्डा के मौजा-अनगड़ा अंतर्निहित कुल रकबा-1.82 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि कुल देय राशि रु.31,05,375/- (ईकतीस लाख पाँच हजार तीन सौ पचहत्तर रुपए) मात्र इरकाॅन इन्टरनेशनल लिमिटेड के द्वारा अदायगी पर शिवपुर-कठौतिया रेलवे लाईन के निर्माण परियोजना हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
मानकी मुण्डा, ग्राम प्रधान, डाकुआ, परगणैत, पराणिक, जोग मांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडै़त, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घाटवाल, तावेदार एवं ग्रामीण दिउरी (पुजारी) की तरह गिरिडिह जिला के मांझी हडाम, जोग मांझी, पराणिक, नायके बाबा, कुड़ाम नायके को सम्मान राशि देने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड नगरपालिका पर्षद (नगर बोर्ड) बैठक प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2022 गठित करने की स्वीकृति दी गई।
गौतम कुमार चौधरी, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवघर, सम्प्रति माननीय न्यायमूर्ति, झारखण्ड उच्च न्यायालय की पत्नी को चिकित्सा हेतु एयरलिफ्ट कर राँची से नयी दिल्ली ले जाने में हुए व्यय के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
लातेहार जिलान्तर्गत नवसृजित प्रखण्ड ‘सरयू‘ का अनुमण्डल मुख्यालय निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।
गढ़वा जिलान्तर्गत गठित नगर उँटारी अनुमंडलीय न्यायालय हेतु न्यायिक पदाधिकारियों के 07 (सात) विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
भारत सरकार के द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 2021 को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में झारखण्ड राज्यान्तर्गत 18 से 45 वर्ष की आयुवर्ग के नागरिक को निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण हेतु 50,00,000 टीकों का वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम-245 के तहत् मेसर्स सिरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड से मनोनयन के आधार पर क्रय हेतु रु0 250.00 करोड़ (दो सौ पचास करोड़) मात्र, जो झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में प्राप्त करते हुए व्यय की एवं इस हेतु निर्गत संकल्प सं.-355(6) दिनांक 28.04.2021 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
वाणिज्य-कर विभाग झारखण्ड विद्युत शुल्क नियमावली, 2012 में कतिपय संशोधन से संबंधित अधिसूचना निर्गमन तथा प्रपत्र (JED 201 एवं JED 202) में संशोधन पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के अधीनस्थ कार्यरत शिक्षकों/वैज्ञानिकों/पदाधिकारियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक-01.01.16 के प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति दी गई।
विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक-30.09.2022 तक करने की स्वीकृति दी गई।
पाकुड़-बड़हरवा पथ (MDR-212) में बड़हरवा रेलवे स्टेशन के बीच लबदा गाँव के समीप L.C. Gate No.19/B एवं 45/C/E के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य हेतु रुपए 95,46,72,177/- (पंचानबे करोड़ छियालीस लाख बहत्तर हजार एक सौ सतहत्तर रुपए) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि रू. 55,12,49,877/- (पचपन करोड़ बारह लाख उनचास हजार आठ सौ सतहत्तर) (भू-अर्जन सहित) के वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि (भू-अर्जन की राशि को छोड़कर) की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
मुरारी भगत, अभियंता प्रमुख, सम्प्रति ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक-24.12.2019 के भूतलक्षी प्रभाव से अभियंता प्रमुख्य-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के पद पर अधिसूचना संख्या-676, दिनांक-23.02.2022 द्वारा प्रदत्त प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
गुमला जिलान्तर्गत “मलगो मोड़ (NH-23 पर)-पबैया (सिसई-भण्डरा पथ पर) पथ (कुल लंबाई-11.00 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु रुपए 29,02,78,600/- (उनतीस करोड़ दो लाख अठहत्तर हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राज्य योजना अन्तर्गत "झारखण्ड राज्य हॉर्टीकल्चर प्रोमोशन सोसाईटी" के गठन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राशि रू० 500.00 लाख रूपये पाँच करोड़) मात्र तदनुसार गठित "झारखण्ड राज्य हॉर्टीकल्चर प्रोमोशन सोसाईटी" को अनुदान के रूप में विमुक्त किए जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के मानदेय/ पारिश्रमिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
डॉ० अरविन्द कुमार लाल, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जारं वैशाली बिहार सम्प्रति प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDEXXVII के तहत 22 (18+4) - ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रुपये 33397.74 लाख (तीन सौ तैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख चौहत्तर हजार रुपये) मात्र के ऋण राशि का आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण (33397.74 लाख रूपये) का 20% अर्थात रुपये 6679.548 लाख (छियासठ करोड़ उन्नासी लाख चौवन हजार आठ सौ रूपये मात्र) नाबार्ड द्वारा Mobilization Advance के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा गुवा सन्निहित रकबा - 34.14 एकड़ भूमि का लीज नवीकरण हेतु संगणित सलामी की राशि 2.22,64,705/- (दो करोड़ बाईस लाख चौंसठ हजार सात सौ पाँच) रूपये तथा विभागीय संकल्प सं०-4306 / रा, दिनांक-24.10.14 के आधार पर नवीकरण के समय स्वीकृत वार्षिक लीज रेन्ट में 8.75 गुणा की वृद्धि कर उसे मूल वार्षिक लीज रेन्ट मानते हुए प्रत्येक वर्ष वार्षिक लीज रेन्ट Indexing Factor के आधार पर भुगतेय लीज रेन्ट एवं अलावे सेस की राशि की अदायगी पर मेसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिo के नाम से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ दिनांक 24.04.2020 से अगले 30 (तीस) वर्षों के लिए स:शुल्क लीज नवीकरण की स्वीकृति दी गई।
पंचम झारखण्ड विधान सभा का अष्टम (बजट) सत्र (दिनांक 25.02.2022 से 25.03.2022 तक) के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई।
स्व० बलिराम पहाड़िया, भूतपूर्व पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय, पोड़याहाट की आश्रित पत्नी श्रीमती फुलमुनी पहाड़िन की अनुकम्पा के आधार पर समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता क्षान्त करने की औपचारिक स्वीकृति दी गई।
देवघर जिलान्तर्गत अंचल-पालोजोरी, मौजा ताराबाद अंतर्निहित कुल रकबा 0.87 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि कुल देय राशि 40,54,282/ - (चालीस लाख चौवन हजार दो सौ बेयासी) रूपये मात्र ई०सी०एल०चितरा कोलमईन्स द्वारा अदायगी पर एस०पी०माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ई०सी०एल० चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
गिरिडीह जिलान्तर्गत चल-सरिया मौजा-सरिया खुर्द में अंतर्निहित कुल रकबा 0.024 एकड़ भूमि कुल देय राशि 1,62,806/- (एक लाख बासठ हजार आठ सौ छ) रुपये मात्र की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रंट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (DFCCIL) के विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में ससुर अस्थाई भू हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
रांची शहर अन्तर्गत "नेवरी विकास विद्यालय (रांची रिंग रोड पर) - बूटी मोड़ कोकर चौक-कांटाटोली- नामकोम आर०ओ०बी० तक (कुल लंबाई - 15.214 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)" हेतु रू0 129,16,71,500/- (एक सौ उनतीस करोड़ सोलह लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने स्वीकृति दी गई।
सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा बालूघाटों के संचालन के लिए MDO के चयन हेतु निविदा का निस्तारण के विधि रीति की स्वीकृति दी गई।
Jharkhand State Data Centre 2.0 (JHSDC 2.0) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कुल संभावित व्यय रू० 1,71,85,16,000/- (एक सौ इकहत्तर करोड़ पचासी लाख सोलह हजार रू०) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू० 1,13,70,68,000/- मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई।
देवघर एवं जामताड़ा जिलान्तर्गत सारठ, करों, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखण्ड के भू-भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु० 484.35 करोड़ (रुपये चार सौ चौरासी करोड़ पैतीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
नवनीत कुमार, तत्कालीन न्यायायुक्त, रॉची, सम्प्रति माननीय न्यायमूर्ति, झारखण्ड उच्च न्यायालय की पत्नी को चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से रांची से हैदराबाद ले जाने में हुए व्यय के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
रांची हवाई अड्डा स्थित राजकीय हैंगर के आस-पास के क्षेत्र की 2.59 एकड़ भूमि पर राजकीय एयरबेस के निर्माण योजना हेतु प्राक्कलित राशि रू० 44,84,04,000/- मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पथ प्रमंडल, गिरिडीह अंतर्गत "हेसला (NH-02 पर) से औरा (M-02 पर) भाया तिरला, अलकडीड़ा पथ (लंबाई 14.020 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुननिर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)" हेतु रू0 31.71.24.200/- (एकतीस कराड़ एकहत्तर लाख चौबीस हजार दो सौ रुपए मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
स्व0 पुना बिरहोर, भूतपूर्व अनुसेवक, प्रखण्ड कार्यालय दुलमी, रामगढ़ की आश्रित पत्नी श्रीमती जीतो देवी की अनुकम्पा के आधार पर समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता क्षान्त करने की औपचारिक स्वीकृति दी गई।
वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एव सेवा शर्त, संशोधन नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
जल संसाधन विभाग द्वारा RIDE-XXVII के तहत् 01-मसलिया रानेश्वर वृहद् सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 111387.39 लाख रुपये (एक हजार एक सौ तेरह करोड़ सत्तासी लाख उनचालीस हजार रुपये मात्र) के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (111387.39 लाख) का 20% अर्थात ₹22277.478 लाख रुपये (दो सौ बाईस करोड़ सत्तहतर लाख सैंतालीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) नाबार्ड द्वारा Mobilization Advance के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग-9 में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष विशेष पुस्तक (डिक्शनरी: Bilingual, एटलस, सामान्य ज्ञान एवं English Grammar) उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड उच्च न्यायालय हेतु 02 (दो) कोर्ट मैनेजर (Court Mannger) के स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।।
झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली-2022 के की स्वीकृति दी गई।
राज्य योजना "विभिन्न स्कूलों / पुनर्वास केन्द्रों/छात्रावासों/गृहों इत्यादि का संचालन अंतर्गत विशेष विद्यालयों अर्थात मूकबधिर विद्यालय/नेत्रहीन विद्यालय/स्पैष्टिक विद्यालय के संचालनार्थ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 के तहत बिना पंजीकरण के स्वयंसेवी / गैर-सरकारी संस्थाओं को एकबारीय (One time) व्यवस्था के तहत् अनुदान राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण हेतु रू. 7200.00 लाख (बहत्तर करोड़ रू०) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति दी गई।
रामगढ़ जिलान्तर्गत "ललकी घाटी (NH-33 पर) लिचींग चौक- छतरमांडु (NH-23 पर) पथ (कुल लंबाई-10.910 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 42,20,46,200/- (बियालीस करोड़ बीस लाख छियालीस हजार दो सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से (1) मझगांव (2)"धोबा-धोबीन-खरपोश बेनिसागर कुल लंबाई-(33.973 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रू. 141,87,39,000/- (एक सौ एकतालीस करोड़ सत्तासी लाख उनतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
गढ़वा जिलान्तर्गत "हूर मोड़ (MDR-120 पर)- डुमरिया खण्डा-डागंज सीगी पथ कुल लंबाई-19.00 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौडीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 66,75,81,500/- (छियासत करोड़ पचहत्तर लाख एक्कासी हजार पाँच सौ रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय सेक्टर योजना के अंतर्गत PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission Scheme (PM-ABHIM) झारखण्ड राज्य में संचालित किए जाने के निमित्त राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच एम०ओ०यू० किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के साथ-साथ 2347.47 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति दी गई।
गढ़वा जिलान्तर्गत "लगमा (NH-75 पर) करकोमा हसनदाग तुसार (MDR–27 पथ (कुल लं०-15.060 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग की हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं resettlement / rehabilitation सहित)" हेतु रू० 65,28,22,600/- (पैंसठ करोड़ अठाईस लाख बाईस हजार छः सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" के गठन की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य में देशी/मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति हेतु झारखंड उत्पाद (देशी शराब के विनिर्माण, बोतलबंदी एवं भंडारण) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
झारखंड उत्पाद होटल, रेस्त्रां, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली-2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली-2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।