झारखंड: नक्सल ऑपरेशन में शामिल पुलिसकर्मियों को अब 55 लाख का बीमा
झारखंड में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में लगे स्टेट के 85191 पुलिस जवानों व अफसरों के लिए इस वर्ष 55 लाख रुपये का बीमा होगा। पिछले वर्ष 48 लाख रुपये का बीमा हुआ था। इस वर्ष बीमा राशि में सात लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
- , मलेरिया व कोरोना से मौत पर मिलेंगे 20 लाख
- नक्सल ऑपरेशन में घायल होने पर अब 20 लाख रुपये तक का इलाज खर्च देंगी बीमा कंपनियां
रांची। झारखंड में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में लगे स्टेट के 85191 पुलिस जवानों व अफसरों के लिए इस वर्ष 55 लाख रुपये का बीमा होगा। पिछले वर्ष 48 लाख रुपये का बीमा हुआ था। इस वर्ष बीमा राशि में सात लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
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इस वर्ष बीमा के नियम व शर्तों में कई बदलाव किये गये हैं। पहले सिर्फ ऑपरेशन में लगे पुलिस जवानों व अफसरों के लिए सांप से काटने से मौत पर साढ़े सात लाख रुपये की बीमा राशि देने का प्रावधान था। इस वर्ष नई नीति में सांप काटने के अलावा मलेरिया या कोरोना से मौत को भी जोड़ा गया है। अब सांप काटने,मलेरिया या कोरोना से मौत होने की स्थिति में मृत पुलिसकर्मी -अफसरों के आश्रित को 20 लाख रुपये, इलाज की स्थिति में साढ़े सात लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है।
ऑपरेशन के दौरान मौत होने पर बच्चों को पांच लाख
ऑपरेशन के दौरान घायल होने पर इलाज के लिए जहां पहले 15 हजार रुपये देने का प्रावधान था अब कम से कम 20 लाख रुपये तक बीमा कंपनियां देंगी।अभियान के दौरान पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद उनके दो बच्चों की पढ़ाई खर्च के रूप में पहले एक लाख रुपये देने का प्रावधान था। अब कम से कम पांच लाख रुपये या उनके पांच साल तक पढ़ाई का शुल्क तुरंत जमा करने का प्रवधान है।
रोड एक्सीडेंट में मौत पर 20 लाख रुपये देगी कंपनियां
ऑपरेशन के दौरान रोड एक्सीडेंट में मौत होने पर साढ़े सात लाख रुपये के स्थान पर 20 लाख रुपये व इलाज के लिए कम से कम पांच लाख रुपये के स्थान पर साढ़े सात लाख रुपये किया गया है। नक्सल विरोधी ऑपरेशन में जुटे स्टेट के 85191 जवानों -अफसरों में प्रत्येक के एवज में पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से 1000 रुपये बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में दिये जायेंगे। इसके लिए 14 जुलाई तक बीमा कंपनियों से टेंडर आमंत्रित की गई है। 15 को टेंडर खुलेगी। बीमा की यह राशि एक साल के लिए होगी।
बीमा के लिए पुलिस हेडक्वार्टर की शर्तें
कुल बीमा राशि : 55 लाख रुपये।
नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान मृत्यु होने पर : 100 परसेंट।
नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान निश्शक्त होने पर : 100 परसेंट।
ऑपरेशन के दौरान दो अंग भंग होने या दो आंख नष्ट होने या एक अंग व एक आंख भंग होने पर : 100 परसेंट।
ऑपरेशन के दौरान एक अंग या एक आंख नष्ट होने पर : 50 परसेंट।
स्थाई रूप से निश्शक्त होने पर : आइआरडीए के नियम के अनुसार।
ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने पर प्राइवेट व गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने पर : कम से कम 20 लाख रुपये, इसमें एंबुलेंस खर्च आदि शामिल। कैशलेश ट्रांजेक्शन की सुविधा।
ऑपरेशन के दौरान पुलिसकर्मी की मृत्यु की स्थिति में उनके दो बच्चों की शिक्षा के लिए कम से कम पांच लाख रुपये या अगले पांच साल तक के लिए शिक्षा शुल्क तुरंत।
शव ले जाने के लिए : कम से कम 50 हजार रुपये।