झारखंड: लाकडाउन के नियमों आज से सख्ती, ई-पास के बिना घर से नहीं निकलें
स्टेट गवर्नमेंट रविवार से स्वास्थय सुरक्षा सप्ताह यानी लाकडाउन के नियमों को और सख्त कर रही है। इसका मेन मकसद है कि लोगों को घर से बेवजह निकलने पर अंकुश लगाया जा सके। अब बाइक से लेकर कार तक के लिए पास लेकर चलना अनिवार्य कर दिया गया है। पास नहीं रहने पर पुलिस सख्ती से निपटेगी।
रांची। स्टेट गवर्नमेंट रविवार से स्वास्थय सुरक्षा सप्ताह यानी लाकडाउन के नियमों को और सख्त कर रही है। इसका मेन मकसद है कि लोगों को घर से बेवजह निकलने पर अंकुश लगाया जा सके। अब बाइक से लेकर कार तक के लिए पास लेकर चलना अनिवार्य कर दिया गया है। पास नहीं रहने पर पुलिस सख्ती से निपटेगी।
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रविवार की सुबह छह बजे से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने हेतु ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ के अन्तर्गत नियमों में कड़ाई बरतने का फ़ैसला किया गया था। इस सम्बंध में जनता के बीच कई तरह की भ्रांतियाँ की खबरें सुनने में आ रही है। इसलिए निम्नलिखित दिए गए निर्देश आपको कल से लागू होने वाले नियमों में और स्पष्टता देंगे।अगले 12 दिन की यह लड़ाई कोरोना के ख़िलाफ़ हमारे संघर्ष को और मज़बूती देगी और हम अवश्य इस महामारी पर विजय पाने में सफल होंगे।साथ ही आपको बता दूँ की अब तक सवा लाख से अधिक e-pass जारी किए जा चुके हैं। इसे लेना अत्यंत ही सुगम, सुलभ एवं फअरी है, और इसे लेने में कुछ ही मिनट लगेंगे।e-pass हेतु आप - https://epassjharkhand.nic.in/ पर जाएँ, पास निर्गत करायें और कोरोना से इस निर्णायक जंग में कोरोना वॉरीअर बन हमारा साथ दें।
नियमों के पालन जरुरी
सभी आवश्यक सामग्रियों की दुकानें, निर्माण उद्योग से संबंधित उपक्रम चालू रह सकेंगे और इनसे जुड़े कर्मियों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है। लेकिन इन्हें भी ऑनलाइन पास बनवाना होगा जिसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ई-पास की व्यवस्था फिर से शुरू कर दी गई है। दूसरे राज्यों और राज्य के एक जिले से दूसरे जिले के लिए बसों के आवागमन रविवार से रोक दिया गया है। बोर्डर पर चेकपोस्ट बनाकर जवान तैनात किये गये हैं।
आसानी से बन रहे ई-पास, पहले ही दिन एक लाख का आंकड़ा पार
ऑनलाइन आवेदन से लेकर पास निर्गत करने की प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाया गया है। लोगों को अपना मोबाइल नंबर और अपने किसी एक प्रमाणपत्र से संबंधित जानकारी देनी होती है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन नंबर, आधार नंबर आदि शामिल हैं। फार्म जमा होते ही दूसरी ओर से पास निर्गत हो जाता है। स्टेट में पास बनाने की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई और पहले ही दिन शाम तक एक लाख से अधिक पास बन चुके थे।
दवा दुकानदारों और उनके स्टाफ को छूट
हेल्थ वर्कर के साथ-साथ दवा दुकानदारों और उनके कर्मियों को पास बनवाने की कोई जरुरत नहीं होगी। दवा दुकानों के संचालक अपने लाइसेंस की फोटोकॉपी को वाहन के ऊपर लगाकर आना-जाना कर सकेंगे। दुकानों में कार्यरत कर्मी भी इसी लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे लेकिन इसकी छायाप्रति पर मालिक का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।
अनुमति वाली दुकानें ही खुलेंगी
जिन दुकानों को वर्तमान में दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति मिली है, सिर्फ वे दुकानें ही 16 मई से 27 मई तक दोपहर दो बजे तक खुलेंगी जरूर, लेकिन खरीदारी मुश्किल होगी। घर से बाहर खरीदारी के लिए या दुकान खोलने के लिए पैदल निकले तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी लेकर निकलेंगे, आपको पास दिखाना होगा। पास नहीं रहने पर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन माना जायेगा। ई-पास की अनिवार्यता से केवल मेडिकल व अंतिम संस्कार को छूट मिली है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों, आकस्मिक सेवाओं वाले वाहनों के लिए भी ई-पास की अनिवार्यता लागू है।
ई-पास के बिना पकड़े गये तो FIR, पुलिस से उलझे तो जेल...
बगैर ई-पास के घर वाहन लेकर निकलने पर कार्रवाई होगी। पकड़े जाने पर पुलिस आपदा प्रबंधन कानून व धारा 188 भादवि के तहत एफआइआर दर्ज करेगी। मास्क या फेसकवर नहीं पहना है तो 500 रुपये का फाइन अलग से देना पड़ेगा। पकड़े जाने पर पुलिस से उलझे तो सरकारी कार्य में बाधा से संबंधित धारा अलग से लगाई जायेगी। नियम-कानून की अनदेखी करने वाले जेल भेजे जाएंगे।
एक बार में बन जा रहा 27 मई तक का ई-पास, ये तरीका अपनाएं
रविवार से लेकर 27 मई की सुबह तक लॉकडाउन में सख्ती के बीच आवागमन के लिए सभी प्रकार के निजी वाहनों को पास की आवश्यकता होगी। इस पास की वैधता कई क्षेत्रों के कामगारों के लिए दोपहर के तीन बजे तक ही है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके उपक्रम को दो बजे तक बंद कर लेने को कहा गया है। दूसरी ओर, आवागमन, शादी-विवाह, अंतिम संस्कार जैसे कार्यों के लिए लिया गया पास एक दिन के लिए मान्य होंगे। जिन कार्यों और उद्योगों को खुले रहने की अनुमति दी गई है वहां नियमित रूप से आनेजाने वाले कर्मियों के लिए एक बार में 27 मई तक का पास बन सकेगा। राज्य सरकार कुल सात प्रकार के कार्यों के लिए पास जारी कर रही है। कृषि कार्य, स्वास्थ्य, फल एवं खाद्यान्न, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, शादी एवं अंतिम संस्कार के लिए पास जारी किया जा रहा है।
हेल्थ केयर वर्कर के लिए पास जरुरी नहीं
सभी सरकारी व प्राइवेट हॉस्पीटल में कार्यरत सभी तरह के कर्मियों, मेडिकल हॉल के संचालकों, उसमें काम करनेवाले कर्मियों, ऑक्सीजन के निर्माण और आपूर्ति एवं परिवहन से संबंधित कर्मियों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। इनके लिए संस्थान प्रमुख की ओर से निर्गत पहचान पत्र ही ई-पास का काम करेगा।
चार तरह की सफर के लिए पास
स्टेट गवर्नमेंटट चार तरह की यात्राओं के लिए पास निर्गत कर रही है। इनमें राज्य के बाहर जाने के लिए, जिले के बाहर लेकिन राज्य के अंदर जाने के लिए, जिले की सीमा के अंदर आवागमन के लिए और झारखंड के अंदर आने के लिए।
ई-पास की कटेगरी और उनकी वैधता
पीडीएस डीलर : 27 मई तक 6 बजे से तीन बजे के लिए
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
फल, सब्जी, गल्ले की दुकान : 27 मई तक तीन बजे तक
होटल, रेस्टूरेंट, ढाबा : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस कर्मी : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
खनन क्षेत्र के कर्मी : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
निर्माण क्षेत्र के कर्मी : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
उद्योगों से संबद्ध कर्मी : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
निर्माण सामग्री विक्रेता : 27 मई तक दोपहर 3 बजे तक
कृषि उत्पाद विक्रेता : 27 मई तक दोपहर 3 बजे तक
वाहन मरम्मत से संबंधित स्टाफ : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
अनुमति प्राप्त सामग्रियों के खरीदार : 6 बजे से 3 बजे के बीच दो घंटे के लिए
सरकारी कर्मी : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
बिजली, जलापूर्ति एवं टेलीकॉम सेवा : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
मीडिया कर्मी, कुरियर एवं सुरक्षा सेवा : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
विवाह के लिए : एक दिन की वैधता
अंतिम संस्कार के लिए : एक दिन की वैधता
एयर, रेल यात्रा के लिए : एक दिन की वैधता धनबाद
मीडिया कर्मियों को बनाना होगा ई-पास
16 मई 2021 की सुबह 6:00 बजे से 27 मई 2021 तक विस्तारित लॉक डाउन की अवधि में वाहनों के मूवमेंट के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है। परिवहन आयुक्त, झारखंड रांची के निर्देशानुसार ई-पास निम्न सरल प्रोसेस से मीडियाकर्मी अपने मोबाइल से बना सकते हैं।
ऐसे बनायें ई-पास
ई-पास बनाने के लिए सबसे पहले epassjharkhand.nic.in पर लॉगइन करके अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराना होगा।
रजिस्टर मोबाइल नंबर पर पासवर्ड जेनरेट करना होगा।
पासवर्ड में एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, एक न्यूमेरिक नंबर (0–9) और एक स्पेशल कैरेक्टर रखना अनिवार्य होगा।
पासवर्ड कंफर्म होने के बाद झारखंड सरकार का डैशबोर्ड आएगा। जिसपर फोन नंबर, पासवर्ड डालने के बाद पसर्नल जानकारी देने का ऑप्शन खुल जाएगा।
पसर्नल जानकारी और डॉक्यूमेंट जमा करने के ऑप्शन में आपको पूरी जानकारी देनी होगी।
डॉक्यूमेंट के लिए वोटर आइडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन दिया गया है। जो भी डॉक्यूमेंट सब्मिट करते हैं, उसका आइडी नंबर देना होगा।
पर्सनल जानकारी देने के बाद ई-पास का ऑप्शन आएगा।
चारर तरह के होंगे ई-पास
झारखंड से बाहर जाने के लिए
झारखंड के अंदर एक जिला से दूसरा जिला जाने के लिए
जिला के अंदर आने-जाने के लिए
राज्य के बाहर से झारखंड आने के लिए