झारखंड: हाई कोर्ट के आदेश से मचा हड़कंप, हाजिर हुए देवघर DC व मोहनपुर सीओ

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और मोहनपुर के सीओ हाजिर हुए। कोर्ट ने पूछा कि क्या एलपीसी जारी करने से संबंधित कोई रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इस पर स्टेट की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने कोर्ट को बताया कि इस तरह का कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है।

झारखंड:  हाई कोर्ट के आदेश से मचा हड़कंप, हाजिर हुए देवघर DC व मोहनपुर सीओ

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और मोहनपुर के सीओ हाजिर हुए। कोर्ट ने पूछा कि क्या एलपीसी जारी करने से संबंधित कोई रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इस पर स्टेट की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने कोर्ट को बताया कि इस तरह का कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है।

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कोर्ट ने पूछा कि आखिर बिना कोई रिसीविंग या नंबर दिये मामले को इतने समय तक पेंडिंग कैसे रखा जा सकता है। इस पर आशुतोष राणा ने कहा कि उन्होंने खुद डीसी और सीओ को इस संबंध में आग्रह किया है कि वह एलपीसी को लेकर एक रजिस्टर बनाएं ताकि मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द हो सके।
उल्लेखनीय कि सुनील कुमार शर्मा की ओर से वर्ष 2019 में सीओ के हैं एलपीसी के लिए आवेदन दिया गया था। कई बार उन्होंने आवेदन दिया लेकिन सीओ ऑफिस की ओर से उन्हें एलपीसी जारी नहीं किया गया। इसके बाद थक हार कर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। अदालत ने प्रार्थी को निर्देश दिया है कि वह सीओ के यहां कल ही एलपीसी के लिए आवेदन दें। उक्त आवेदन पर सीओ 15 दिन के अंदर एलपीसी से संबंधित आदेश पारित करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब राज्य सरकार का आदेश है कि अगर एलपीसी के लिए आवेदन दिया जाता है तो 15 दिनों में एलपीसी जारी होगा। अगर एलपीसी जारी नहीं होता है तो उसका कारण बताया जायेगा। इस आदेश को हर हाल में लागू कराया जाए।
इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में जमीन से संबंधित एक मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्टत ने देवघर के मोहनपुर सीओ द्वारा लैंड पाजिशन सर्टिफिकेट यानी एलपीसी जारी नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस मामले में देवघर डीसी और सीओ को रात आठ बजे सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। केस से संबंधित सभी दस्तावेज के साथ कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उक्त आदेश की प्रति फैक्स के द्वारा राज्य के चीफ सेकरटेरी को भेजने को कहा है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चीफ सेकरटेरी कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराएं। अगर दोनों अफसर रात आठ बजे तक कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। इस संबंध में सुनील कुमार शर्मा की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी ओर से कोर्ट को बताया गया कि बैजनाथपुर में 3100 वर्ग फीट जमीन है। जिसे वह बेचना चाहते हैं।इसके लिए उन्होंने मोहनपुर के सीओ यहां आवेदन देकर एलपीसी जारी करने की मांग की थी। कई बार आवेदन देने के बाद भी अभी तक एलपीसी जारी नहीं किया। इसके बाद उन्होंने डीसी के यहां आवेदन दिया। कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी मामले में सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने सीओ और देवघर डीसी को रात आठ बजे तक कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।