झारखंड: पंचायत चुनाव को हरी झंडी, मैट्रिक-इंटर एग्जाम के बाद होगी वोटिंग, कैबिनेट ने 35 प्रस्तावों को दी मंजूरी
झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में हरी झंडी मिल गई है। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव की डेट पर अपनी सहमति दे दी है। अब पंचायत राज विभाग की तारीखों का ऐलान करेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों की मंजूरी दी गयी है।
रांची। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में हरी झंडी मिल गई है। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव की डेट पर अपनी सहमति दे दी है। अब पंचायत राज विभाग की तारीखों का ऐलान करेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों की मंजूरी दी गयी है।
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झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकेगी। मैट्रिक और इंटर की एग्जाम के बाद से पंचायत चुनाव लिए वोट पड़ेंगे। स्टेट में 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को अब सब्सिडी नहीं मिलेगी।कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखंड सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों के परिणामी वरीयता विस्तार के लिए विधेयक 2022 को भी मंजूरी दी गई।
स्टेट के 334 थानों में लगेगा CCTV कैमरे
वहीं, कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के कारकेड और राजभवन के पदाधिकारियों के वाहन खरीदने के लिए आकस्मिक निधि से दो करोड़ 83 लाख रुपये देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।स्टेट के 334 पुलिस थानों में 5310 78 करोड़ आठ लाख सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे। यूनिवर्सिटी से रिटायर शिक्षकों, पदाधिकारियों, पेंशन और पारिवारिक पेंशनधारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जायेगा। इन्हें इसका लाभ एक अप्रैल, 2021 की तारीख से मिलेगा।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य सरकार ने ऐसे सभी उपभोक्ता जो 400 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत करते हैं उन्हें सब्सिडी नहीं देने का निर्णय लिया है। ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं देने से राज्य सरकार को 210 करोड़ की बचत होगी।सोलर पॉसिली 2022 को मंजूरी दी है। इसमें सौर ऊर्जा नीति में पांच साल में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पार्क के लिए सरकार जमीन नि:शुल्क देगी। स्टांप ड्यूटी फी सौ फीसदी फ्री रहेगा।सौर ऊर्जा में आम लोगों के लिए रूफ टॉप पालिसी में भी छूट दी गई है। जिनकी वार्षिक आय तीन लाख तक है उन्हें तीन किलो वॉट तक सौर ऊर्जा उत्पादन करने में 60 फीसदी सब्सिडी दी जायेगी। वहीं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है उन्हें तीन से 10 किलो वाट बिजली उत्पादन के लिए 80 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी।
प्रोमोशन विधेयक को मंजूरी
झारखंड सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों के परिणामी वरीयता विस्तार के लिए विधेयक 2022 की मंजूरी दी गई है। इसमें अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति कोटि के सरकारी सेवक जो पदोन्नति में आरक्षण नीति के अनुरूप प्रोन्नत हुए हों वे परिणामी वरीयता के हकदार होंगे। पदोन्नत ग्रेड में वरीयता का निर्धारण कोटि को ध्यान में लाये बिना किसी ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर किया जा सकेगा।
334 थानों में 5310 सीसीटीवी लगेंगे कैमरे
झारखंड के 334 थानों में 5310 सीसीटीवी कैमरे लगाए जायेंगे। कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई। सीसीटीवी कैमरे लगाने में राज्य सरकार को 78.08 करोड़ रूपये खर्च होंगे।
मिडिल स्कूलों में मिलेगी कंप्यूटर एजुकेशन
झारखंड के मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन दी जाएयेगी। इसके लिए 58.16 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। ज्ञानोदय योजना के तहत 2021-22 से 2025-26 तक की योजना के लिए हर मिडिल स्कूल कंप्यूटर की शिक्षा सुनिश्चित करायी जायेगी। वहीं, राज्य के 89 मॉडल स्कूलों में से 84 में आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास और स्कूलों के सुदृढ़िकरण के लिए सरकार ने 71.23 करोड़ की स्वीकृति दी है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
झारखण्ड के विश्वविद्यालयों/ अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों का यू.जी.सी.पैकेज के अनुरूप छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवाशर्त की स्वीकृति में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-3559, दिनांक 16.07.2013 एवं अनुवर्ती संशोधनों द्वारा प्रवृत्त झारखण्ड कक्षपाल संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2013 में संशोधन करते हुए झारखण्ड कक्षपाल संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2021 प्रवृत्त करने की स्वीकृति दी गई।
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-2903, दिनांक 27.06.2012 द्वारा प्रवृत्त झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधित) नियमावली, 2021 प्रवृत्त करने की स्वीकृति दी गई।*
झारखण्ड राज्य (State Archives) अभिलेखागार संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2019 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*
झारखण्ड राज्य (State Archives) अभिलेखागार संवर्ग के समूह 'ग' (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2019 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी से संबद्ध पारिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco-sensitive Zone) के आंचलिक महायोजना (Zonal Master Plan) का निर्माण M/s XLRI, Jamshedpur से मनोनयन (Nomination) के आधार पर कराए जाने हेतु वित्त नियमावली के नियम 245 एवं नियम 235 को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रांची अंतर्गत झारखण्ड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली-2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद का वेतनमान एवं ग्रेड पे का उत्क्रमण/संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्यान्तर्गत मॉडल विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं उनमें ICT LAB तथा स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई।
W.P.(S). No. 3027/2016 अशोक कुमार राय एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-17.08.2017 के आलोक में अभियंत्रण सेवा संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
साहिबगंज जिला अंतर्गत रांगा- सिमरा-हिरन-डुमील-श्रीरामपुर-इलाकी- भोरबंध-सिमलधाब कुल लंबाई-32.55 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य हेतु 114 करोड़ 15 लाख 52 हजार रुपए मात्र की की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई
झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से "माटकामा चौक-पाली- सांकी- चुटुपालु पथ लंबाई -20.76 किलोमीटर एवं कोड़ी बाजार से चिकोर भाया सुड्डी लिंक पथ लंबाई-4.43 किलोमीटर सहित कुल लंबाई 25.19 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु 98 करोड़ 9 लाख 39 हजार रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राज भवन, रांची में माननीय राज्यपाल के कार्य एवं राजभवन में पदस्थापित पदाधिकारियों की उपयोगार्थ नए वाहनों की क्रय हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि दो करोड़ 93 लाख रुपय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक ज्ञानोदय योजना अंतर्गत 58 करोड़ 16 लाख रुपए मात्र की लागत से मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा एवं कंप्यूटर आधारित शिक्षा की स्वीकृति दी गई।
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड सरकार में जिला अस्पतालों के परिणामों (झारखंड सरकार) पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्पादन लेखापरीक्षा) को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
आतंकवाद निरोधी दस्ता में एक संगठित अपराध कोषांग का गठन तथा आतंकवाद निरोधी दस्ता के राज्यस्तरीय थाना को झारखंड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक के अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य हेतु संभावित व्यय 113.40 करोड़ रुपए की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 8857.72 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रांची शहरी जलापूर्ति फेज-2 पैकेज-C परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक/महिला पॉलीटेक्निक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं 01 जनवरी 2016 के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01 जनवरी 2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी देने की स्वीकृति दी गई।
साहेबगंज जिला अंतर्गत गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु रुपए 361.35 करोड़ मात्र के पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एसएलपी नंबर 3543/2020 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह एवं अन्य में दिनांक दो मार्च 2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन हेतु जेप-आईटी से प्राप्त विस्तृत कार्य योजना के आधार पर वर्तमान में 334 पुलिस थानों में कुल 5310 सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन हेतु 78 करोड़ 8 लाख 63 हजार 894 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा cont.Case No.704/2017 में दिनांक 29 जून 2018 एवं दिनांक 14 सितंबर 2018 तथा दिनांक 20 नवंबर 2021 को पारित आदेश के आलोक में वाद संख्या WP(S) NO-3973/2014 में दिनांक 3 अप्रैल 2017 को दिए गए न्यायनिर्णय के अनुपालनार्थ झारखंड भवन, नई दिल्ली में संविदा आधारित पद के विरुद्ध कार्यरत संविदा कर्मी राजनाथ यादव की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में कार्यरत शिक्षक को यूजीसी प्रावधान के अंतर्गत छठा पुनरीक्षित वेतनमान में Ph.D/M.phil. उपाधि की प्राप्ति के फलस्वरुप वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर) की सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (दिनांक 1 दिसंबर 2004 के पूर्व नियुक्त) को 7th सीपीसी के अंतर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक 01 अप्रैल 2021 से स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मियों के विभाजन की स्वीकृति दी गई।
झारखंड इकोनामिक सर्वे-2021-22 को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का मॉडल अधिनियम प्रारूप के अनुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम प्रारूप, 2017 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत करते हुए झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन (विपणन संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक-2022 की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य सोलर पावर पॉलिसी, 2022 की स्वीकृति दी गई।
झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड की हिस्सा पूंजी 1000 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस राशि की निकासी एवं संधारण हेतु झारखंड कोषागार संहिता, 2016 का नियम 261(b) को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार हेतु विधेयक-2022 की स्वीकृति दी गई।*
राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, (रिम्स) रांची के शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति/ प्रोन्नति/संविदा के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान लागू करने की स्वीकृति दी गई।