धनबाद के बिजनसमैन राकेश ओझा से रंगादारी मांगने के आरोपी मैनेजर राय को हाई कोर्ट से मिली बेल

कोयला राजधानी के कोल बिजनसमैन राकेश ओझा से रंगदारी के मामले में कारोबारी मैनेजर राय को कोर्ट सेसे बड़ी राहत मिली है। मैनेजर राय के एडवोकेट शाहनवाज ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट जस्टिस सुभाष चंद्रा की कोर्ट में मैनेजर राय को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। 

धनबाद के बिजनसमैन राकेश ओझा से रंगादारी मांगने के आरोपी मैनेजर राय को हाई कोर्ट से मिली बेल
धनबाद। कोयला राजधानी के कोल बिजनसमैन राकेश ओझा से रंगदारी के मामले में कारोबारी मैनेजर राय को कोर्ट सेसे बड़ी राहत मिली है। मैनेजर राय के एडवोकेट शाहनवाज ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट जस्टिस सुभाष चंद्रा की कोर्ट में मैनेजर राय को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। 
हाई कोर्ट से संबंधी आदेश लोअर कोर्ट को आने के बाद ही मैनेजर जेल से बाहर आ जायेंगे। मैनेजर राय 19 जुलाई से जेल में बंद हैं।जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने 31 अगस्त 22 को मैनेजर राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बताते हैं कि इसके पूर्व मैनैजर राय की जमानत अर्जी 21 जुलाई 2022 को अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी की अदालत ने खारिज कर दी थी। यह है मामला
 शिवम हार्डकोक के मालिक राकेश ओझा ने अरूप चटर्जी एवं निरसा मैथन के कोयला कारोबारी मैनेजर राय के खिलाफ गोविंदपुर पुलिस स्टेशन में 27 जून 2022 को एफआइआर दर्ज कराई थी। एफआइआर में 11 लाख रुपये रंगदारी मांगने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस मैनेजर राय 19 जुलाई को अरेस्ट की थी। धनबाद जेल से बाद में मैनेजर को साहिबगंज जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। वह अभी साहिबगंज जेल में बंद है।