नई दिल्ली: बोर्डर स्टेट में बीएसएफ को मिला 50 किमी तक कार्रवाई का अधिकार, होम मिनिस्टरी ने जारी किया नया आदेश

सेंट्रल गवर्नमेंट आतंकवाद और सीमा पार अपराधों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति बनाये रखने के उद्देश्य से, बीएसएफ को इंटरनेशनल बोर्डर से 50 किमी भीतर तक सर्च करने, संदिग्धों को अरेस्ट करने और जब्ती करने का अधिकार दिया है। यह व्यवस्था भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश बोर्डर के साथ इंटरनेशनल बोर्डर पर लागू होगी। 

नई दिल्ली: बोर्डर स्टेट में बीएसएफ को मिला 50 किमी तक कार्रवाई का अधिकार, होम मिनिस्टरी ने जारी किया नया आदेश
  • 10 स्टेट और दो केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी नई व्यवस्था
  • बीएसएफ को इंटरनेशनल बोर्डर से 50 किमी भीतर तक सर्च करने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और जब्ती करने का अधिकार मिला
  • मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर बीएसएफ के दायरा क्षेत्र में कटौती

नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट आतंकवाद और सीमा पार अपराधों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति बनाये रखने के उद्देश्य से, बीएसएफ को इंटरनेशनल बोर्डर से 50 किमी भीतर तक सर्च करने, संदिग्धों को अरेस्ट करने और जब्ती करने का अधिकार दिया है। यह व्यवस्था भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश बोर्डर के साथ इंटरनेशनल बोर्डर पर लागू होगी। 

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सेंट्रल होम मिनिस्टरी की ओर से जारी नये आदेश से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इससे बीएसएफ के अफसरों को 10 स्टेट और दो केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में BSF को अब 50 किलोमीटर के दायरे में सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार होगा। गुजरात में दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। वहीं राजस्थान में इस दायरे को पहले की ही तरह 50 किलोमीटर ही रखा गया है।
बिना वारंट अरेस्टिंग, सर्च और जब्ती कर सकेंगे अफसर
बीएसएफ, जिसे पंजाब, बंगाल और असम में सीमा से पंद्रह किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई करने का अधिकार था। अब बिना किसी बाधा या अनुमति के 50 किमी भीतर तक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों की तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की छूट मिल गई है। इसके लिए उसे सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। 
मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर बीएसएफ के दायरा क्षेत्र में कटौती की गयी है। यहां इसका अधिकार क्षेत्र पहले 80 किमी तक था।
सीआरपीसी के तहत बीएसएफ का सबसे निचली रैंक का अफसर अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और निर्वहन कर सकता है। बीएसएफ अफसर को अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है जो किसी भी संज्ञेय अपराध में शामिल है।या जिसके खिलाफ उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है।