नई दिल्ली: सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने महिला सुरक्षा पर जारी की एडवाइजरी, स्टेट व यूटी को दिया निर्देश

सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते क्राइम को देखते हुए सभी स्टेट व यूटी के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में स्टेट व यूटी से महिला क्राइम के मामलों में पुलिस की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

  • महिलाओं के खिलाफ क्राइम के मामलों में पुलिस की कार्रवाई चुक होने पर दोषी अफसरों पर कार्रवाई

नई दिल्ली। सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते क्राइम को देखते हुए सभी स्टेट व यूटी के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में स्टेट व यूटी से महिला क्राइम के मामलों में पुलिस की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। इस तरह के  मामलों में सही तरीके से काम करने और मामलों में लापरवाही न बरतने का दिशा-निर्देश दिया गया है।

गाइडलाइन में रेप के मामलों में जल्द एफआइआर दर्ज करने, एवीडेंस जुटाने और समय पर फॉरेंसिक जांच करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि महिला के खिलाफ क्राइम यदि पुलिस स्टेश एरिया के बाहर हुआ है तो उस स्थिति में जीरो एफआइआर दर्ज की जाए।अगर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में अगर कोई चूक होती है तो मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आईपीसी की सेक्शन 166 (A) FIR दर्ज न करने की स्थिति में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त देता है। सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रेप के मामले में दो महीने के भीतर जांच पूरी करना ज़रूरी है।

बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व कुछ अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हाल में घटित क्राइम की घटनाओं को देखते हुए ऐसा किया गया है।वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओ से स्टेट ओर यूटी को समय-समय पर महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किये जाते हैं।