नई दिल्ली: Coal Scam Case में एक्स कोल मिनिस्टर दिलीप रे दोषी करार, 14 अक्टूबर को सजा पर बहस

स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने  Coal Scam Case में एक्स सेंट्रल कोल मिनिस्टर  दिलीप रे को मंगलवार को दोषी करार दिया है। यह मामला झारखंड में 1999 में कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है।

नई दिल्ली: Coal Scam Case में एक्स  कोल मिनिस्टर दिलीप रे दोषी करार, 14 अक्टूबर को सजा पर बहस
एक्स सेंट्रल मिनिस्टर दिलीप रे (फाइल फोटो)।

नई दिल्ली। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने  Coal Scam Case में एक्स सेंट्रल कोल मिनिस्टर  दिलीप रे को मंगलवार को दोषी करार दिया है। यह मामला झारखंड में 1999 में कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है। कोर्ट में 14 अक्टूबर को सजा की मात्रा पर बहस होगी। दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में कोयला राज्यमंत्री थे।

स्पेशल जज भरत पराशर ने एक्स सेंट्रल मिनिस्टर दिलीप रे को आपराधिक षड्यंत्र और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उस समय कोल मिनिस्टरी के दो सीनीयर अफसरों  प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम के साथ कैस्ट्रॉन टेक्नॉलजीज लिमिटेड के डायरेक्टर महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड को भी दोषी ठहराया है। यह मामला वर्ष 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक' के आवंटन से जुड़ा है।

स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने वर्ष 2017 की अप्रैल  में रे के अलावा कोल मिनिस्टरी के एडशनल सेकरेटरी  और सलाहकार प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम के साथ-साथ कैस्ट्रॉन टेक्नॉलजीज लिमिटेड, और उसके डायरेक्टर महेंद्र कुमार अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वास हनन का आरोप तय किया था। दिलीप राय ने को वर्ष 1999 में एनडीए गवर्नमेंट में कोयला मंत्री बनाया गया था।