‘न ITR रिफंड, न सैलरी!’ अगर 31 दिसंबर 2025 तक नहीं किया ये काम, तो पैन कार्ड हो जाएगा बंद — जानिए पूरा प्रोसेस
अगर आपने अभी तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक कर लें। वरना 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिससे ITR, रिफंड और सैलरी पर असर पड़ेगा। यहां जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस।
नई दिल्ली। Aadhaar-PAN Card Link:आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अब हर टैक्सपेयर के लिए अनिवार्य हो गया है। अगर आपने यह काम 31 दिसंबर 2025 तक नहीं किया, तो एक जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट (Deactivated) हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसको लेकर पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
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टैक्सबडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर चेतावनी दी है —“अगर 31 दिसंबर तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से न ITR फाइल कर पायेंगे, न रिफंड मिलेगा। यहां तक कि आपकी सैलरी और SIP भी प्रभावित हो सकती है।”
क्यों जरूरी है PAN-Aadhaar लिंक करना?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, जिन लोगों को एक अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन कार्ड मिला है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा।अगर यह लिंकिंग तय समय में नहीं की गई, तो पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ हो जाएगा और उससे जुड़ी सभी वित्तीय सेवाएं ठप पड़ जायेंगी।
अगर लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आपने तय तारीख तक पैन-आधार लिंक नहीं किया तो—
आपका PAN कार्ड अगले दिन से इनऑपरेटिव हो जायेगा।
आप ITR फाइल या वेरिफाई नहीं कर सकेंगे।
ITR रिफंड रुक जाएगा।
Form 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखेगा।
उच्च दर से TDS/TCS कटेगा।
पेंडिंग ITR प्रोसेस नहीं होंगे।
लिंकिंग बाद में करने पर PAN दोबारा एक्टिव हो जाएगा, आमतौर पर 30 दिनों में।
क्या सैलरी या इनवेस्टमेंट रुक जाएंगे?
अगर आपका बैंक अकाउंट पहले से एक्टिव है, तो पैसा खाते में आता रहेगा।
लेकिन PAN बंद होने पर आप—
नई इनवेस्टमेंट नहीं कर पायेंगे
शेयर ट्रेडिंग या KYC अपडेट नहीं कर सकेंगे
टैक्स संबंधी काम ठप हो जायेंगे
यानी पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन लेनदेन और टैक्स कंप्लायंस रुक जायेंगे।
कौन लिंक कर सकता है PAN-Aadhaar?
इनकम टैक्स पोर्टल के अनुसार, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों टैक्सपेयर्स PAN-आधार ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।
कैसे करें PAN को Aadhaar से लिंक — Step-by-Step गाइड
इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in
पर जाएं।
होम पेज पर ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
अपना PAN, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
Validate पर क्लिक करें।
अगर लिंक नहीं है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
OTP डालें और Submit करें।
लिंकिंग होने पर Confirmation Message स्क्रीन पर दिखेगा।
‘Quick Links → Link Aadhaar Status’ में जाकर स्टेटस चेक करें।
लिंकिंग से पहले ध्यान रखें
PAN और Aadhaar पर नाम, जन्मतिथि व मोबाइल नंबर एक जैसे हों।
NRI, 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग और कुछ राज्यों के निवासी छूट श्रेणी में हैं (पहले कन्फर्म करें)।
आखिरी तारीख के पास वेबसाइट स्लो हो सकती है, इसलिए समय रहते लिंक करें।
लिंकिंग के बाद स्क्रीनशॉट या प्रूफ सेव कर लें।
डेडलाइन अलर्ट
आखिरी तारीख: 31 दिसंबर 2025
PAN निष्क्रिय: 1 जनवरी 2026 से
निष्कर्ष
अगर आप समय पर PAN और Aadhaar लिंक नहीं करते, तो आपकी टैक्स फाइलिंग से लेकर निवेश तक हर चीज़ रुक सकती है। इसलिए 31 दिसंबर 2025 से पहले यह काम जरूर कर लें, वरना 2026 की शुरुआत आपके लिए वित्तीय मुसीबत बन सकती है।






