पटना: राजीव नगरवासियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ऑपरेशन बुलडोजर पर रोक, गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का आदेश
बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर चल रही कार्रवाई पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल अब दो दिनों तक इसपर रोक रहेगी। कोर्ट ने गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का आदेश दिया है।
पटना। बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर चल रही कार्रवाई पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल अब दो दिनों तक इसपर रोक रहेगी। कोर्ट ने गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का आदेश दिया है।
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पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर में अगले दो दिनों तक यानी छह जुलाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। अब छह जुलाई को इसपर अदालत आगे का फैसला करेगी। वहीं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये गये लोगों को रिहा करने का भी आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने का स्टे आर्डर लेकर एडवोकेट खुद मौके पर पहुंचे। इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी है। कोर्ट ने पटना के डीएम डा . चंद्रशेखर सिंह को तलब किया है।
हाई कोर्ट के लिए आवासीय भवन निर्माण को 20 एकड़ आवास बोर्ड की भूमि नेपाली नगर में चिह्नित की गई है। इसके लिए जनवरी में जिला प्रशासन ने पत्र जारी कर नापी कराई। सीओ ने प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण को गंभीर आपराधिक मामला बताया। इसके आधार पर रविवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवावाई प्रशासन ने शुरू की। इसके बाद राजीव नगर पुलिस स्टेशन एरिया के नेपाली नगर इलाके में पिछले दो दिनों से बुलडोजर चलने लगे।