उत्तर प्रदेश: मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटा और साले भगोड़ा घोषित

बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटे और दो सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। मऊ एसपी ने मंगलवार को सभी को खुद कोर्ट में पेश होने या अरेस्ट होने की चेतावनी देते हुए वीडियो जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर संपत्ती कुर्क करने की बात कही है। 

उत्तर प्रदेश: मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटा और साले भगोड़ा घोषित
  • एसपी ने चेताया- खुद अरेस्ट हों वर्ना होगी कुर्की

लखनऊ। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटे और दो सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। मऊ एसपी ने मंगलवार को सभी को खुद कोर्ट में पेश होने या अरेस्ट होने की चेतावनी देते हुए वीडियो जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर संपत्ती कुर्क करने की बात कही है। 

यह भी पढ़ें:बिहार: CM नीतीश कुमार को फिर हुए कोरोना संकिमित, होम आइसोलेशन में गये
सभी के खिलाफ पहले से गैरजमानती वारंट जारी था। इसी को लेकर पुलिस धारा 82 यानी भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा की है। मुख्तार अंसारी के फाटक कहे जाने वाले घर पर पुलिस ने डुगडुगी भी पिटवाई। वाइफ, बेटे और सालों के बारे में जानकारी देने की लोगों से अपील भी की गई। 
मऊ एसपी अविनाश पांडेय ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि सभी को भगोड़ा घोषित किया गया है। इन्हें पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी देने की हिदायत दी है। उन्होंने चेताया कि अगर पेश नहीं होते तो धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जायेगी। मऊ पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए गाजीपुर के पैतृक आवास के चार ठिकानों पर रेड भी की थी। 
एसपी ने बताया कि वर्ष 2020 में थाना दक्षिण टोला में धारा (3)1 यूपी गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी, साले अतीफ उर्फ सरजील रजा, अनवर सहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तहसीलदार सदर की ओर से भी दक्षिणटोला इलाके के ग्रामसभा रैनी में एससी/एसटी के लोगों की 33 एकड़ जमीन कब्जा करने व सरकारी सम्पत्ति एफसीआई गोदाम को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
 पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 21 अक्टूबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। लेकिन फिर थाना दक्षिणटोला पर ही धारा (3)1 यूपी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इन अपराधियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। इसमें दो आरोपित रविन्द्र नरायण सिंह व जाकिर हुसैन उर्फ विक्की अरेस्ट किये जा चुके हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर इनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है।

मुख्तार के बेटे एमएलए अब्बास अंसारी के खिलाफ भी महानगर पुलिस स्टेशन में अवैध शस्त्र लाइसेंस को लेकर मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू भी जारी किया है। सभी को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ने कई बार नोटिस जारी किया लेकिन पेश नहीं हुए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर ही उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू के तहत वारंट जारी किया गया है। वारंट की कापी भी मऊ पुलिस को प्राप्त हो गई है। मऊ पुलिस टीम ने फरार घोषित अपराधियों के गाजीपुर स्थित पैतृक आवास के चार ठिकानों पर छापेमारी की थी। एसपी ने सख्ती के साथ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द फरार चल रहे इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जायेगी।