असम: 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करना गैरकानूनी, POCSO एक्ट के तहत होगा FIR दर्ज
असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) के तहत कार्रवाई की जायेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने यह जानकारी दी है।
नई दिल्ली। असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) के तहत कार्रवाई की जायेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने यह जानकारी दी है।
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Assam police will launch a massive operation against child marriage across the state in the next 15 days: Assam CM Dr Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/8t1LW3Xf0P
— ANI (@ANI) January 23, 2023
सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि असम में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर काफी अधिक है। इसकी सबसे बड़ी वजह से बाल विवाह है। उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेस में कहा कि स्टेट में नाबालिग उम्र की लड़कियों के साथ औसतन 31 परसेंट शादियां होती हैं।
दोषियों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत चलेगा मुकदमा
सीएम ने कहा, '14-18 साल की आयु की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाया जायेगा। इस कानून के तहत उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने आगे जानकारी दी कि पुलिस को स्टेट में बाल विवाह के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने कहा कि हर गांव में एक बाल संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। ग्राम पंचायत सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले किसी भी बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं।