Bihar : सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह समेत 23 आरोपित बरी, नौ साल पुराने मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट से मिली बड़ी राहत

रेल रोको आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेनों को रोकने के मामले में सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम विकास मिश्रा के विशेष (एमपी /एमएलए मामले ) कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में गिरिराज सहित सभी 23 आरोपितों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष विशेष कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश करने में सफल नहीं हो सका।

Bihar : सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह समेत 23 आरोपित बरी, नौ साल पुराने मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट से मिली बड़ी राहत

मुजफ्फरपुर। रेल रोको आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेनों को रोकने के मामले में सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम विकास मिश्रा के विशेष (एमपी /एमएलए मामले ) कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में गिरिराज सहित सभी 23 आरोपितों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष विशेष कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश करने में सफल नहीं हो सका।

यह भी पढ़ें:cyber crime:कलकत्ता HC के चीफ जस्टिस और बॉम्बे HC के चीफ जस्टिस की बहू से ठगी, जामताड़ा से चार साइबर क्रिमिनल अरेस्ट
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वर्ष 2014 में गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के कई नेताओं ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एक दिवसीय ‘रेल रोको आंदोलन’ किया था। इस दौरान रेलगाड़ियों के बाधित रहने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। पुलिस ने इन सभी नेताओं को कस्टडी में ले लिया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया था।
बरी किये गये 23 आरोपित
मामले में आरोपित 23 लोगों में प्रमुख रूप से सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह, स्टेट के एक्स मिनिस्टर सुरेश कुमार शर्मा, रामसूरत राय, वैशाली एमपी वीणा देवी, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, अंजू रानी, देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू, आशीष साहू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवीलाल, शशिकुमार सिंह, रितेंद्र कुमार उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार पुष्पम, धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह, मनीष कुमार अविनाश सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद सिंह, मदन चौधरी, रामबाबू राय, गीता देवी व वंदना शामिल थे।

फैसले के समय कोर्ट में मौजूद रहे गिरिराज सिंह
इस मामले का विचारण अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी प्रथम विकास मिश्रा के विशेष कोर्ट में चला। विचारण के बाद शनिवार को विशेष कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह सहित सभी 23 बीजेपी नेताओं को बरी कर दिया। सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे।