बिहार: नये बिल्डिंग बायलाज को मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को स्वीकृति 

बिहार की कैबिनेट की सोमवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में नये बिल्डिंग बायलॉज समेत कुल 18 प्रोपोजल को स्वीकृति दी गयी। 

बिहार: नये बिल्डिंग बायलाज को मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को स्वीकृति 
  • पटना सहित बिहार के बड़े शहरों में बहुमंजिली इमारतों का रास्ता साफ
    राजधानी में पांच एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी सरकार

पटना। बिहार की कैबिनेट की सोमवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में नये बिल्डिंग बायलॉज समेत कुल 18 प्रोपोजल को स्वीकृति दी गयी। 

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नये बिल्डिंग बायलाज से राजधानी समेत राज्य के बड़े शहरों में अब बहुमंजिला इमारतों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बिहार भवन उप विधि 2014 में संशोधन के बाद शहरी जरूरत के अनुसार कम क्षेत्रफल में भी ऊंची इमारतें बनाई जा सकेंगी। नए प्रावधान के तहत, अब 40 फीट या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर बहुमंजिला भवन बनाने के लिए ऊंचाई का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पहले 40 फीट चौड़ी सड़क पर अधिकतम 24 मीटर ऊंचे भवन निर्माण की अनुमति थी। वहीं 60 फ़ीट से चौड़ी सड़क पर ऊंचाई का कोई प्रतिबंध नहीं था। नये प्रावधान के बाद अब 30 फीट चौड़ी सड़क पर अधिकतम 22 मीटर ऊंचाई वाले जी प्लस 6 भवन का निर्माण किया जा सकेगा। इसी तरह 25 फीट चौड़ी सड़क पर अब अधिकतम 16 मीटर की ऊंचाई वाले जी प्लस 4 भवन के निर्माण की अनुमति होगी।

बहुमंजिली इमारतों के लिए 40 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज

नये प्रावधान के बाद 19 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों के लिए ग्राउंड कवरेज अधिकतम 40 प्रतिशत रखा गया है। इसका मकसद बहुमंजिला भवन के निर्माण के क्रम में निर्माण परिसर में खुली जगह में वृद्धि लाना और ग्रीन एरिया को बढ़ावा देना है। नये बायलाज में अपार्टमेंट प्राधिकार, फर्श क्षेत्र अनुपात, मिश्रित भूमि उपयोग, रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद, बिल्डर्स, अभियंता, सर्विस फ्लोर आदि बिंदुओं में संशोधन किये गये हैं। इसके अलावा बिल्डिंग एनवेलप, भूमि व परिसरों का मुख्य उपयोग, केबिन, लिफ्ट, लाबी, लेआउट साइट प्लान आदि को जोड़ा गया है।

गंगा नदी के किनारे से 25 मीटर तक निर्माण-पुनर्निर्माण पर रोक

नये संशोधन के तहत गंगा एवं अन्य नदियों के किनारे निर्माण पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन किए गए हैं। अब गंगा नदी के किनारे बने शहर सुरक्षा दीवार से शहरी इलाके की ओर 15 मीटर भूमि के अंदर निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह गंगा नदी के तटबंध के निचले किनारे से शहरी इलाके की ओर 25 मीटर भूमि के अंदर निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। अन्य नदियों के मामले में नदी के किनारे से 30 मीटर की भूमि पट्टी के अंदर किसी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। नदियों के किनारे की सुरक्षा और नदियों की अविरलता और निर्मलता को बरकरार रखने के लिए नए बिल्डिंग बायलॉज में आवश्यक प्रबंध किये गये हैं।
गवर्नमेंट ने माध्यमिक स्कूल विहीन पंचायतों में उत्क्रमित एवं नये स्थापित 3530 हाई स्कूल के भवन निर्माण के साथ पूर्व में स्वीकृत 2768 हाई स्कूलों के भवन निर्माण या जिनका निर्माण कार्य कुछ शेष रह गया है को पूरा करने के लिए 75.30 अरब रुपये की राशि मंजूर की है। कृषि रोड मैप को एक वर्ष का अवधि विस्तार भी दिया गया है। बिहार में वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पिछले बार कृषि रोड़ मैप केा 31 मार्च 2022 तक का अवधि विस्तार दिया गया था। लेकिन बीते दो वर्षों में कोविड की वजह से कृषि रोड मैप के लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई आई है। जिसकी वजह से मंत्रिमंडल ने कृषि रोड मैप के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे 31 मार्च 2023 तक का अवधि विस्तार दे दिया है। कृषि रोड मैप के कार्यक्रम लागू होने  कृषि उत्पादकों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा किसान खुशहाल भी होंगे। 

समग्र शिक्षा के शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 22.56 अरब मंजूर

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 22.56 अरब रुपये की राशि स्वीकृत की है। केंद्रांश की राशि कम होने की वजह से राज्य स्कीम से यह पैसा दिया गया है। 

पटना यूनिवर्सिटी का बनेगा नया अकादमिक भवन
पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नये अकादमिक भवन का निर्माण किया जाना है। अकादमिक भवन निर्माण पर करीब लिए 89.45 करोड़ रुपये की लागत को प्रोपोजल को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। योजना के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। 

तारापुर के शहीदों की याद में 15 फरवरी को राजकीय समारोह

मुंगेर के तारापुर में शहीदों के सम्मान में प्रति वर्ष 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक परिसर में राजकीय समारोह मनाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में यह समारोह आयोजित करने की घोषणा की थी। राज्य के कृषि विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी एवं कम्युनिटी साइंस विषय में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को कृषि स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी एवं कम्युनिटी साइंस के स्नातक छात्रों को 2000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में और प्रति वर्ष 6000 रुपये पुस्तक खरीद को दिए जायेंगे। 

इंजीनियरिंग कालेजों में स्टार्ट-अप की पढ़ाई को रुड़की से एग्रीमेंट
प्रदेश में स्थापित इंजीनियरिंग कालेजों में साइबर फिजिकल प्रणाली के तहत कौशल विकास, नवाचार, उद्यमिता एवं स्टार्ट-अप विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आइआइटी रुड़की से करार होगा। रुड़की के दिव्या संपर्क इनोवेशन हब तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर 8.48 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 4.94 करोड़ रुपये व्यय करने की अनुमति दी है। 

पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए पांच एकड़ जमीन अधिग्रहण

मंत्रिमंडल ने पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए पटना जिले में पहाड़ी के आसपास पांच एकड़ जमीन अधिग्रहण का फैसला किया है। जमीन अधिग्रहण के लिए 59.75 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। 

पुलिस में ड्राइवर के 1255 पदों पर होगी बाह्य स्रोतों से बहाली

मंत्रिमंडल ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस परियोजना के तहत ईआरवी के परिचालन कार्यों के लिए नियमित चालकों के स्वीकृत 5996 पदों में से 1255 पदों से आउट सोर्सिंग की स्वीकृति दी है। सेना से सेवानिवृत्त चालकों की सेवाएं इसके लिए प्राप्त की जाएंगी। इस पर करीब 38.15 करोड़ रुपये की वार्षिक लागत आएगी। 

उच्चतम बोली को माना जायेगा वाहनों का क्रय मूल्य

सार्वजनिक नीलामी में क्रय वाहनों के दोबारा निबंधन के लिए टैक्स का कोई स्पष्ट प्रविधान नहीं था। नीलामी में खरीदे वाहनों से पूर्व के निबंधन के आधार पर टैक्स लिया जा रहा था। अब मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार सार्वजनिक नीलामी की उ'चतम बोली की राशि को वाहनों का खरीद मूल्य मानते हुए संबंधित वाहनों से टैक्स लिया जाएगा। 

कैबिनेट के अन्य फैसले
बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप को मंजूरी।
शहरी योजना और विकास से संबंधित नियमावली 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति ।इससे संबंधित विधेयक के आगामी बजट सत्र में पेश किया जायेगा।
बिहार भवन उपविधि 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की हरी झंडी। 

गन्ना आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन अधिनियम 1981 में अंकित ईख खरीद पर ईख बिक्री कर को समाप्त करने का प्रस्ताव मंजूरी।