बिहार: किडनैप व मर्डर मामले में मोकामा के RJD MLA अनंत सिंह बरी
मोकामा के बाहुबली आरजेडी एमएलए को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने किडनैप कर मर्डर मामले में साक्ष्य के अभाव में एमएलए अनंत सिंह को बरी कर दिया है।
- घर से एके-47 राइफल बरामदगी मामले में जेल में बेद हैं बाहुबली एमएलए
- पटना सिविल कोर्ट में आइपीएस लिपि सिंह ने अनंत के खिलाफ दी गवाही
पटना। मोकामा के बाहुबली आरजेडी एमएलए को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने किडनैप कर मर्डर मामले में साक्ष्य के अभाव में एमएलए अनंत सिंह को बरी कर दिया है। अभियोजन मामले में मुकदमा को साबित करने में असफल रहा।
बताया जाता है कि पटना के बेउर पुलिस स्टेशन एरिया से वर्ष 2013 में अभय कुमार सिंह का किडनैप हो गया था। घटना के बाद पुलिस आज तक अभय सिंह का पता नहीं लगा सकी। आरोप है कि जमीनी विवाद में सुलह करने के नाम पर किडनैप किया गया था। मामले के बाद पुलिस कई साल से अभय सिंह की तलाश कर रही है, मगर उनका कुछ पता नहीं है। एमएलए अनंत सिंह को इस केस में आरोपित किया गया था।
घर से एके-47 बरामदगी मामले में आइपीएस लिपि सिंह ने दी गवाही
एके-47 राइफल बरामदगी मामले में पटना सिविल कोर्ट में शनिवार को आइपीएस लिपि सिंह ने गवाही दी। कोर्ट के किसी मामले में उनकी यह पहली गवाही थी। उन्होंने आईओ की रोल पर अपनी बातें रखीं। घटना के समय वह बाढ़ एएसपी के पद पर थीं। इस मामले में अगली गवाही 22 दिसंबर को होगी। गवाही के दौरान अनंत सिंह और उनके सहयोगी सुनील राम आरोपित के रूप में कोर्ट में पेश हुए थे। अनंत सिंह अभी इसी केस में जेल में बंद हैं।
कोर्ट में अपनी गवाही में बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट को बताया कि वे मामले में अभियोजन के सभी गवाह ने प्राथमिकी को सही ठहराया है। इस मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र उन्होंने दायर किया था। एमएलए अनंत सिंह के एडवोकेट सुनील कुमार ने अभियोजन गवाह लिपि सिंह से जिरह की। उल्लेखनीय है कि पुलिस की रेड के दौरान बाढ़ पुलिस स्टेशन एरिया के नदवां गांव में एमएलए के पैतृक घर से व,र् 2019 की 16 अगस्त को एक एके-47 राइफल, एक हैंड ग्रेनेड और 26 गोली बरामद हुई थी।