Bihar:अब जेल से बाहर आयेंगे अनंत सिंह, AK-47 रखने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने किया बरी
बिहार के बाहुबली लीडर और मोकामा के एक्स एमएलए अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार को एके-47 बरामदगी मामले में लओर कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द करते हुए अनंत सिंह को बरी कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
पटना। बिहार के बाहुबली लीडर और मोकामा के एक्स एमएलए अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार को एके-47 बरामदगी मामले में लओर कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द करते हुए अनंत सिंह को बरी कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
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अनंत सिंह AK-47 रखने के मामले में मामले में 2019 से जेल में बंद हैं। इस मामले में पटना की लोअर कोर्ट ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अनंत सिंह द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्र शेखर झा की सिंगल बेंच ने उन्हें बरी करने का आदेश दिया। अनंत सिंह की ओर से सीनीयर एडवोकेट पुष्कर नारायण शाही ने दोनों अपीलों पर बहस की। राज्य सरकार की ओर से एपीपी अजय मिश्रा ने बहस की। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक्स एमएलए के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
दो मामलों में बड़ी हुए छोटे सरकार
एके 47 बरामदगी मामले में 2015 में पटना के सचिवालय पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि 24 जून 2015 को अनंत सिंह के तत्कालीन सरकारी आवास से इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई थी। दूसरा मामला पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के नदवा गांव में उनके पैतृक घर से एके 47 राइफल, गोलियां और 2 ग्रेनेड बरामद होने से जुड़ा है। जस्टिस चंद्र शेखर झा द्वारा पारित फैसले के तहत अनंत सिंह को दोनों मामलों में बरी कर दिया गया है।