Bihar : पश्चिम चंपारण के एक्स DM दिलीप कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केस चलाने का दिया आदेश
बिहार के बेतिया में एडवोकेट ब्रजराज श्रीवास्तव के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट कर जेल भेजने के मामले में दायर परिवाद को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। कोर्ट ने परिवाद के नेम्ड एक्युज्ड एक्स डीएम दिलीप कुमार पर क्रिमिनल केस चलाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ने व्यवहार न्यायालय बेतिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां दायर परिवाद पत्र संख्या 2260/ 2008 में हाईकोर्ट पटना की ओर दिये गये निर्णय को सही ठहराया है।
- एडवोकेट ब्रजराज श्रीवास्तव के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट कर जेल भेजने के मामले में दायर परिवाद को सही माना
- सुप्रीम कोर्ट ने व्यवहार न्यायालय बेतिया के सीजेएम के यहां दायर परिवाद पत्र संख्या 2260/ 2008 में हाईकोर्टपटना की ओर दिये गये निर्णय को सही ठहराया
- बहुचर्चित करनेमिया कांड में एडवोकेट से दुर्व्यवहार का है मामला
बेतिया,(पश्चिम चंपारण)। बिहार के बेतिया में एडवोकेट ब्रजराज श्रीवास्तव के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट कर जेल भेजने के मामले में दायर परिवाद को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। कोर्ट ने परिवाद के नेम्ड एक्युज्ड एक्स डीएम दिलीप कुमार पर क्रिमिनल केस चलाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ने व्यवहार न्यायालय बेतिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां दायर परिवाद पत्र संख्या 2260/ 2008 में हाईकोर्ट पटना की ओर दिये गये निर्णय को सही ठहराया है।
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2008 से कोर्ट में चल रहा है मामला
परिवादी सह एडवोकेट ब्रज राज श्रीवास्तव ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेस में यह जानकारी दी। उन्होंने वर्ष 2008 में एक्स डीएम दिलीप कुमार पर आपराधिक मुकदमा दायर किया था। उक्त परिवाद को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने शपथ पत्र पर बयान लेने के बाद खारिज कर दिया था। परिवादी ने इस निर्णय के विरुद्ध जिला जज के यहां चुनौती दी थी। जिला जज ने भी परिवाद का रीविजन खारिज कर दिया था। इसके बाद परिवादी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला जज के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट पटना का दरवाजा खटखटाया।
पटना हाईकोर्ट ने भी केस चलाने की दी थी अनुमति
पटना हाईकोर्ट ने परिवादी को राहत देते हुए लओर कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए डीएम दिलीप कुमार पर क्रिमनिल केस चलाने का आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अधिवक्ता को गिरफ्तार कर नौ बजे रात में रिमांड करने एवं देर रात में मंडल कारा में भेजने पर प्रश्न उठाया था। पटना हाईकोर्ट के द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक्स जीएम दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को क्रिमिनल अपील 561/ 2012 में जिला अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए एक्स डीएम पर आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
यह है मामला
प्रेस कांफ्रेस में ब्रजराज श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2008 करनेमेया महावीरी अखाड़ा से संबंधित विवाद के समाधान के लिए समाहरणालय कक्ष में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया गया था। बैठक में एडवोकेट ब्रजराज श्रीवास्तव एवं विजय कश्यप को भी बुलाया गया था। डीएम ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने का दवाब बनाया। लेकिन परिवादी ने कहा कि सौहार्द कायम हो गया है, यह अच्छी बात है, लेकिन महावीरी झंडा फाड़कर एवं हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।इस पर डीएम भड़क गये। इसके बाद उन्हें (ब्रजराज श्रीवास्तव) और विजय कश्यप को एक दूसरे कक्ष में बैठा कर मारपीट की। मारपीट के बाद टाउन पुलिस स्टेशन में हवालात में बंद करा दिया। 12 बजे रात में नियम के विरुद्ध डीएम ने दोनों को जेल भिजवा दिया। इस आशय का परिवाद मुख्य न्यायिक के न्यायालय में दायर कराया गया था।