Bihar:दुष्कर्म के आरोपी गया के DSP ने किया सरेंडर, भागलपुर कोर्ट ने भेजा जेल
बिहार के भागलपुर व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लवकुश कुमार की कोर्ट ने दुष्कर्म कांड के आरोपित गया में तैनात मुख्यालय डीएसपी सोमेश कुमार मिश्रा को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। डीएसपी में कई डेट से उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस कारण कोर्ट ने उनका बेल बॉन्ड कैंसिल कर उनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद भी उपस्थित नहीं हो रहे थे।

- 2020 में दर्ज हुआ था दुष्कर्म का केस
- भागलपुर के महिला पुलिस स्टेशन में डीएसपी सोमेश मिश्रा पर दुष्कर्म के आरोप में 2020 में दर्ज हुआ था केस
- गिरफ्तारी बाद मिली थी बेल
- कोर्ट में लगातार अनुपस्थिति के कारण बेल बांड कर दिया गया था कैंसिल
पटना। बिहार के भागलपुर व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लवकुश कुमार की कोर्ट ने दुष्कर्म कांड के आरोपित गया में तैनात मुख्यालय डीएसपी सोमेश कुमार मिश्रा को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। डीएसपी में कई डेट से उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस कारण कोर्ट ने उनका बेल बॉन्ड कैंसिल कर उनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद भी उपस्थित नहीं हो रहे थे।
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पुलिस भी डीएसपी को अरेस्ट कर कोर्ट में उपस्थित नहीं करा पा रही थी। मामले में सूचक की तरफ से सीनीयर एडवोकेट अभयकांत झा ने कोर्ट में उक्त डीएसपी के प्रभाव की जानकारी दे डीजीपी की संज्ञान में मामला लाया था। पुलिस महकमा जब सख्त हुआ तो मंगलवार को डीएसपी सोमेश ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट में आरोपित की तरफ से दलील दी गयी कि वह गया में डीएसपी हैं। पितृपक्ष मेले में ड्यूटी रहने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय का मूल्यवान समय कई तिथियों में बर्बाद हो रहा था। न्यायाधीश ने सूचक की तरफ से सीनीयर एडवोकेट अभयकांत झा, बचाव पक्ष की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता अजय सिन्हा की दलीलें सुनने के बाद ज्यूडिशियलकस्टडी में लेते हुए जेल भेज दिया। इस केस में आरोप गठन की कवायद 17 फरवरी 2025 को पूरी की जानी है। डीएसपी सोमेश का बेल बॉन्ड 30 जुलाई 2024 को उनके लगातार सुनवाई में अनुपस्थित होने के कारण केंसिल कर वारंट जारी कर दिया गया था।
करीबी युवती से किया दुष्कर्म
अपनी एक करीबी युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में बतौर ट्रेनी डीएसपी सोमेश मिश्रा के विरुद्ध 20 मार्च 2020 को भागलपुर महिला पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराया गया था। उस केस में सोमेश को झारखंड के साहेबगंज से अरेस्ट कर लिया गया था। आरोप है कि वह पीड़िता से लगातार यौन शोषण कर रहा था। तत्कालीन सिटी एएसपी पूरण कुमार झा की निगरानी में तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष रीता कुमारी ने आरोपित ट्रेनी डीएसपी को साहिबगंज रेलवे क्वार्टर से अरेस्ट कर लिया था। आरोपित मूल रूप से झारखंड के गोड्डा का रहने वाला है।
दिल्ली में बुलाकर किया था यौन शोषण
पीड़ित लड़की ने पुलिस को तब दर्ज केस में जानकारी दी थी कि जब सोमेश दिल्ली में था तभी उसे पास बुलाया था। वहां उसके साथ गलत काम किया और उसकी बाकायदा वीडियो बना रखी थी। उसी के सहारे ब्लैकमेल कर रहा था। वह उसी का सहारा लेकर उसका यौन शोषण कर रहा था। दुष्कर्म की घटना बाद पीड़िता की शादी हो गई। वह जॉब कर रही है। तब सोमेश वहां भी उसे धमकी देने के लिए पहुंच गया था। डीएसपी सोमेश की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने इसकी कंपलन भी पुलिस से कर रखी थी। जब पुलिस हेडक्वार्टर लेवलसे इसकी जांच करायी गयी तो आरोप सत्य पाया गया। पुलिस हेडक्वार्टर ने डीएसपी सोमेश को सस्पेंड कर दिया था। तत्कालीन एसएसपी आशीष भारती ने तब पीड़िता की गुहार सुन डीएसपी के विरुद्ध सख्त कदम उठाया था।