धनबाद: जिले में 14 नये कंटेनमेंट जोन बने, कर्फ्यू लगाया गया

धनबाद, झरिया, बलियापुर, गोविंदपुर, टुंडी में कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। 

धनबाद: जिले में 14 नये कंटेनमेंट जोन बने, कर्फ्यू लगाया गया
  • तीन कंटेनमेंट जोन निरस्त, कर्फ्यू खत्म

धनबाद। धनबाद, झरिया, बलियापुर, गोविंदपुर, टुंडी में कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, उमा शंकर सिंह के निर्देश पर एसडीएम राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित किया है। कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। 

धनबाद टाउन के हीरापुर में रवि अग्रवाल भवन, नियर गौरीशंकर अपार्टमेंट, कस्तूरबा नगर, कृष्णाकुंज, सुभाष नगर, लोहार कुल्ही, बापू नगर, नियर मानव अधिकार सुरक्षा संरक्षक, रोहित क्लिनिक, नियर डीपीएस स्कूल, कार्मिक नगर, दून पब्लिक स्कूल रोड, श्री साईं अपार्टमेंट, कुसुम विहार, सबलपुर, सीएमपीएफ कोऑपरेटिव कॉलोनी, नियर दुर्गा मंदिर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।

झरिया अंचल के डुमरी, नियर 2 नंबर गुरुद्वारा, नियर रानी सती मंदिर, जयरामपुर मोड़,बलियापुर ब्लॉक के बलियापुर पश्चिम पंचायत के मस्जिद टोला, पलानी पंचायत में गुलुडीह,एसीसी कॉलोनी, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स क्लब, सिंदरी,आरएम 4 कॉलोनी, सिंदरी,गोविंदपुर ब्लॉक के सुसनीलेवा, मौज नंबर 88,टुंडी ब्लॉक के राजाभीता पंचायत में केशका भी कंटेनमेंट जोन बना है।

इन क्षेत्रों में कर्फ्यू के दौरान मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध डरहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जायेगा।
तीन कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू निरस्त 

विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद उमा शंकर सिंह के निर्देश पर संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी  राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।इन क्षेत्रों में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है। 

ये क्षेत्र हुए कर्फ्यू से मुक्त 

गोविंदपुर ब्लॉक में कर्माटांड मौजा नंबर 175 तथा मौजा रतनपुर। झरिया अंचल में राज ग्रांउड, नियर कतरास मोड़।कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।