धनबाद: रोबिन गोराई से धोखाधड़ी मामले में अरूप चटर्जी की बेल पिटीशन खारिज
शिवम हार्ड कोक के संचालक बिजनसमैन राकेश ओझा की कंपलेन पर जेल गए न्यूज 11 भारत के डायरेक्टर अरूप चटर्जी को एक बार कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रोबिन चंद्र गोराई से केयर विजन ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम पर धोखधड़ी कर 10 लाख रुपये हड़पने के केस में कोर्ट ने बेल पिटीशन खारिज कर दी है।
धनबाद। शिवम हार्ड कोक के संचालक बिजनसमैन राकेश ओझा की कंपलेन पर जेल गए न्यूज 11 भारत के डायरेक्टर अरूप चटर्जी को एक बार कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रोबिन चंद्र गोराई से केयर विजन ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम पर धोखधड़ी कर 10 लाख रुपये हड़पने के केस में कोर्ट ने बेल पिटीशन खारिज कर दी है।
यह भी पढ़ें: झारखंड: UPSC एग्जाम में सफल बता CM से हुआ सम्मानित, सौरभ पांडेय के खिलाफ पलामू में FIR
जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रोबिन चंद्र गोराई से केयर विजन ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम पर धोखधड़ी कर 10 लाख रुपये का गबन करने के मामले में जेल में बंद न्यूज 11 भारत के डायरेक्टर अरूप चटर्जी जमानत की अर्जी पर शनिवार को सुनवाई हुई। अरूप के अधिवक्ता शाहनवाज ने दलील देते हुए कहा कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जो यह बताता हो कि अरूप चटर्जी ने रोबिन गोराई के साथ कोई धोखाधड़ी की। पुलिस के दबाव में अरूप को बदनाम करने और परेशान करने की नीयत से इस कथित घटना के 10 वर्ष बाद एफआइआर दर्ज कराई गई है। अधिवक्ता शाहनवाज और सहायक लोक अभियोजक हरेश राम की दलील सुनने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निर्भय प्रकाश की अदालत ने अरूप चटर्जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रोबिन चंद्र गोराई ने केयर विजन ग्रुप ऑफ कंपनी के संचालक अरूप चटर्जी को 5 मार्च 2012 को 10 लाख रुपये देने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कहा कि अरूप ने उसका ना तो कोई सर्टिफिकेट दिया और ना ही कोई रिसीविंग दी। पैसा वापसे मांगने पर कंपनी संचालक टाल-मटोल करने लगा। मामले में 24 जुलाई 2022 को रोबिन चंद्र गोराई ने अरूप चटर्जी के खिलाफ निरसा (कालूबथान) ओपी में कांड संख्या 242/22 के तहत एफआइआर दर्ज कराई थी। इससे पहले पुलिस शिवम हार्डकोक के मालिक राकेश ओझा की शिकायत पर अरूप को अरेस्ट कर जेल भेजी