धनबाद: महिला लीडर से रेप की कोशिश मामले में बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
हिला लीडर से रेप की कोशिश मामले में बीजेपी के बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो के खिलाफ शिकंजा कस गया है। कतरास पुलिस ने मामले में ढुल्लू महतो के खिलाफ सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट सौंप दिया है।
- पुलिस ने बीजेपी एमएलए पर कसा शिकंजा
- पीड़िता को मुकदमा उठाने के लिए धमकी दिए जाने का भी उल्लेख
धनबाद। महिला लीडर से रेप की कोशिश मामले में बीजेपी के बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो के खिलाफ शिकंजा कस गया है। कतरास पुलिस ने मामले में ढुल्लू महतो के खिलाफ सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट सौंप दिया है। पुलिस ने ढुल्लू के विरुद्ध छेडख़ानी, रेप के प्रयास व धमकी की धारा में चार्जशीट दायर किया है। मामले में एमएलए की ज्यूडिशियल कस्टडी की अवधि आज 60 दिन पूरी हो गई थी। यदि पुलिस आज चार्जशीट दाखिल नहीं करती को एमएलए को धारा 167 का लाभ मिल जाता और बेल मिल जाती। मामले में पुलिस ने एफआइआर के नामजद एमएलए के करीबी आनंद शर्मा को साक्ष्य की कमी दिखाते हुए क्लीन चिट दे दिया है।
88 पन्नों की चार्जशीट घटना की कहानी व सात गवाह
पुलिस पांच वर्ष पूर्व की इस घटना की चार्जशीट व केस डायरी 88 पन्नों में लिखा है। इसमें पीड़िता समेत आठ गवाहों के बयान का भी उल्लेख किया गया है। पीडि़ता, पीडि़ता के पति, विनय सिंह, बलराम दास, शेख जहांगीर, शेख सद्दाम, इंस्पेक्टर सह अईओ विनोद उरांव और आइओ संजीव कांत मिश्रा का बयान है।
एमएलए के खिलाफ 35 केस दर्ज होने का उल्लेख
पुलिस ने चार्जशीट में एमएलए ढुल्लू महतो के खिलाफ 35 मामले दर्ज होने का दावा किया है। पीडि़ता को लगातार केस उठाने के लिए धमकी दिए जाने की कंपलेन भी केस डायरी में दर्ज किया गया है।
हाई कोर्ट के आदेश पर हुई थी एमएलए के खिलाफ एफआइआर
बीजेपी की जिला कमेटी की पदाधिकारी रही महिला ने एमएलए ढुल्लू महतो के खिलाफ यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाते कतरास पुलिस स्टेशन में कंपलेन की थी। एफआइआर दर्ज नहीं होने पर महिला ने सीएम, डीजीपी, डीआइजी, एसएसपी व मानवाधिकार आयोग में भी कंपलेन की। महिला की कंपलेन के बावजूद एमएलए के खिलाफ एफआइआर दर्ज नहीं हुई। अंतत: महिला ने हाई कोर्ट की शरण ली। हई कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2019 की चार अक्टूबर एमएलए के खिलाफ कतरास पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज की गयी थी।
महिला ने कोर्ट में दिये गये बयान में रेप का आरोप लगाया
पुलिस ने वर्ष 2020 की 17 फरवरी को पीडि़त महिला का धारा 164 के कर्ट में बयान दर्ज करायी। पीडि़ता ने कोर्ट में दिये गये बयान में आरोप लागाया कि वर्ष 2015 की नवंबर टुंडू स्थित हिंदुस्तान जिंक के गेस्ट हाउस में ढुल्लू महतो ने उनके शरीर को छुआ था। जबरन उनके साथ गलत काम किया था। पीडि़ता ने कोर्ट को बताया था कि जब वो गेस्टहाउस गयी थी तो वहां आनंद शर्मा थे। आनंद शर्मा और अयोध्या ठाकुर ने उससे कई बार कहा था कि ढुल्लू उसे पसंद करते हैं। ढुल्लू की की बात मानने पर मालामाल कर देंगे।
स्पेशल कोर्ट में होगी केस की सुनवाई
एमएलए ढुल्लू महतो के विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दिया है। अब उनके खिलाफ केस में सुनवाई भी शीघ्र ही शुरू हो सकती है। जनप्रतिनिधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए धनबाद में स्पेशल कोर्ट का गठन भी किया जा चुका है। इसमें पहले से ही ढुल्लू महतो की अपील की सुनवाई चल रही है।
एमएलए ने 11 मई को किया था सरेंडर
झारखंड में सत्ता परिवर्तन व के बाद एमएलए के खिलाफ दर्ज पुराने केस में पुलिस रेस हुई। एमएलए के चिटहा स्थित आवास पर 19 फरवरी को रेड की गयी। एमएलए फरार हो गये। फरारी में ही एमएलए के खिलाफ लंबित पड़े पुराने कंपलेन पर आधा दर्जन मामले दर्ज किये गये। पुलिस ढुल्लू की खोज में स्टेट से बाहर भी रेड कर रही थी। फरार ढुल्लू की कुर्की की तैयारी की जा रही थी। इसके पूर्व रेप की कोशिश मामले में ढुल्लू की अग्रिम जमानत याचिका सात मार्च को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की कोर्ट से व आठ अप्रैल को हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी थी ।ढुल्लू ने 11 मई को बिहार के कारोबारी इरशाद से रंगदारी मांगने के मामले में कोर्ट में सरेंडर किया था। रेप की कोशिश मामले में एमएलए को 13 मई को रिमांड किया गया था। जेल में बंद एमएलए को एक-एक कर रेप की कोशिश छोड़ सभी मामले में बेल मिल चुकी है।
हाईकोर्ट जमानत पर आदेश है सुरक्षित
ढुल्लू ने महिला लीडर से रेप मामले में बेल के लिए हाई कोर्ट में अरजी दी थी। हाई कोर्ट में इस मामले में ढुल्लू की बेल पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।