Dhanbad Judge Murder Case: आरोपी लखन वर्मा व राहुल वर्मा का सफाई बयान कोर्ट में दर्ज

कोयला राजधानी की बहुचर्चित जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) उत्तम आनंद मर्डर केस में मंगलवार को दोनों आरोपित लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा का सफाई बयान कोर्ट में दर्ज किया गया। सीबीआइ के स्पेशल जज रजनीकांत पाठक की कोर्ट में दोनों आरोपितों से 79-79 सवाल पूछे गये।

Dhanbad Judge Murder Case: आरोपी लखन वर्मा व राहुल वर्मा का सफाई बयान कोर्ट में दर्ज
  • जज को मारने में देर नहीं लगा, इस बार तेरे बाप को मार देंगे…

 धनबाद। कोयला राजधानी की बहुचर्चित जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) उत्तम आनंद मर्डर केस में मंगलवार को दोनों आरोपित लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा का सफाई बयान कोर्ट में दर्ज किया गया। सीबीआइ के स्पेशल जज रजनीकांत पाठक की कोर्ट में दोनों आरोपितों से 79-79 सवाल पूछे गये।

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कोर्ट द्वारा पूछे गये अधिकांश सवाल के जवाब मेंदोनों आरोपितों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं जज द्वारा यह पूछे जाने पर कि सफाई में क्या कहना है? राहुल वर्मा ने कोर्ट को बताया कि लखन वर्मा ने जेल की गुमटी पर उससे कहा था कि मुझे 50 हजार रुपये दे दो, तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। उसने कहा था कि जज को मारने में देर नहीं लगा, इस बार तेरा बाप को मार देंगे।

कोर्ट ने पहले लखन वर्मा से सवाल पूछना शुरू किया। इसके बाद राहुल का बयान दर्ज किया गया। जज ने दोनों आरोपितों से पूछा कि जांच रिपोर्ट में यह बात आई है कि खून व पेशाब के सैंपल की जांच में अल्कोहल नहीं पाया गया।  इस पर लखन वर्मा ने कहा कि नहीं सर, मैं दारू पीए हुए था। रिपोर्ट गलत आई है। मैं 27 तारीख से ही दारू पी रहा था। वहीं राहुल वर्मा ने कहा कि वह नशा नहीं करता है। कोर्टने पूछा कि जांच में यह बात सामने आई कि पूरी सड़क खाली थी। तुम लोग सीधे जा सकते थे, परंतु जानबूझकर मोबाइल छीनने के उद्देश्य से तुमलोगों ने गाड़ी को बाएं मोड़ा। सड़क पर चल रहे जज उत्तम आनंदको धक्का मार दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। फिर तुम लोग भाग गये। इसके जवाब में लखन ने कहा कि वह नशे में था। उसे कुछ पता नहीं चला , जबकि राहुल ने कहा कि वह ऑटो में बैठा हुआ ही नहीं था।लखन ने कहा कि उसने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी।

कोर्ट ने दोनों से पूछा कि पालीग्राफ टेस्ट में यह बात सामने आई कि तुम दोनों ने झूठ बोला है। इसके जवाब में दोनों ने कहा नहीं हमलोगों ने सच बोला है। इस सवाल के जवाब में कि रणधीर वर्मा चौक पहुंचने से पहले राहुल ने लखन को कहा था कि तुम टक्कर मारना हम मोबाइल छीन लेंगे। इसके जवाब में दोनों ने कहा कि यह गलत बात है। दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि उन दोनों ने जोड़ापोखर से आटो की चोरी की थी। दोनों मोबाइल व कीमती सामान चोरी करने के आदी हैं। इसे दोनों ने स्वीकार किया। दोनों ने यह भी स्वीकार किया कि ऑटो चोरी करने के बाद उसके नंबर प्लेट को तोड़ दिया था और उसे ईंट से रगड़ दिया था। एक नंबर प्लेट को मंदिर के पास फेंक दिया था। राहुल ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के दिन उसके पास से चोरी का मो बाइल पुलिस ने जब्त किया था।

कोर्ट ने राहुल वर्मा व लखन वर्मा से यह पूछा कि तुमने जानबूझकर जज साहब को टक्कर मारी, उस वक्त तुम होशो हवास में थे।ऑटो के ब्रेक-स्टेयरिंग सही थे, उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी।ऑटो से जज साहब के सिर में चोट लगी । ऐसी चोट लगने से सामान्य परिस्थिति में भी किसी की मौत हो सकती है। इस पर लखन वर्मा ने कहा कि सर टायर के सामने कुछ आ गया था, जिस कारण गाड़ी घूम गई और टक्कर लग गई। मैं निर्दोष हूं, मैंने जानबूझकर धक्का नहीं मारा था, मैं नशे में था। वहीं राहुल वर्मा ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मैं ऑटो में लखन वर्मा के साथ नहीं था। सीसीटीवी में भी मैं नहीं दिख रहा हूं। मुझे नहीं पता कि किसने जज साहब को टक्कर मारी। राहुल ने कोर्ट में कहा कि यह बात सही है कि लखन वर्मा ने उससे मोबाइल चोरी करने के लिए कहा था। उसके खिलाफ मोबाइल चोरी के पूर्व से भी कई मामले हैं। इस सवाल के जवाब में कि 27 जुलाई 2021 की रात दोनों पूजा टाकीज के पास मिले थे। 27 जुलाई 2021 को दोनों मोबाइल चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाये थे, जिस कारण दोनों को अफसोस था। इसी कारण दोनों ने यह तय किया था कि आज मोबाइल चोरी कर लेना है। इसीलिए सुबह पांच बजे दोनों ऑटो लेकर निकले थे।मोबाइल छीनने के लिए लखन ने जज साहब को टक्कर मारी थी। सीसीटीवी में भी यह घटना कैद हुई है। इस पर लखन वर्मा ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वही राहुल ने कहा कि वह ऑटो में नहीं बैठा था ।

अब दोनों आरोपित देंगे अपने बचाव में गवाही

दोनों आरोपितों का सफाई बयान दर्ज किये जाने के बाद दोनों की ओर से एडवोकेट विमलेंदु कुमार ने आवेदन देकर दोनों का बयान कोर्ट में दर्ज करने की प्रार्थना की। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।  कोर्ट दोनों का बयान दर्ज करने के लिए बुधवार की तारीख निर्धारित की है।

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