धनबाद: शूटर अमन सिंह ने कहा-डॉक्टर समीर कुमार को जानता ही नहीं, मुझे UP भेज दिया जाए
शूटर अमन सिंह ने कहा है कि धनबाद का पुलिस प्रशासन हमको मरवा देगा। हमको यहां नहीं रहना है। मेरे खिलाफ में सब झूठ का बखेड़ा बना रहा है। हमको यहां से यूपी भेज दें। आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे विषय में पेपर में छप रहा है कि डॉक्टर समीर से रंगदारी मांगा। हम उस दिन जेल के हॉस्पिटल में भर्ती थे इलाज करा रहे थे।
- डॉक्टर भगवान होता है हम उससे रंगदारी मांगेंगे
- पुलिस फंसा रही हमको
- अमन ने पुलिस, हर्ष और बच्चा सिंह से अपनी जान को खतरा बताया
धनबाद। शूटर अमन सिंह ने कहा है कि धनबाद का पुलिस प्रशासन हमको मरवा देगा। हमको यहां नहीं रहना है। मेरे खिलाफ में सब झूठ का बखेड़ा बना रहा है। हमको यहां से यूपी भेज दें। आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे विषय में पेपर में छप रहा है कि डॉक्टर समीर से रंगदारी मांगा। हम उस दिन जेल के हॉस्पिटल में भर्ती थे इलाज करा रहे थे।
कुख्यात शूटर अमन सिंह ने जज से कहा
हुजूर पुलिस अफसर,हर्ष सिंह और बच्चा सिंह से मेरी जान को खतरा है.।इसलिए मुझे यूपी भेज दिया जाये। मेरे परिवार के लोगों को भी खतरा है।
अमन ने मीडिया से कहा कोई मेरे नाम कर रहा गलत इस्तेमाल
अमन सिंह ने कोर्टवमें पेशी के बाद जेल जाने के दौरान मीडिया से बातचीत नें कहा कि डॉक्टर समीर कुमार को हम जानते भी नहीं हैं। डॉक्टर साहब को धमकी नहीं दे रहे हैं। कोई मेरे नाम का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमको यहां का पुलिस प्रशासन मरवा देगा। हमको यहां नही रहना है। झूठ का मेरे खिलाफ में सब बखेड़ा बना रहे हैं.।आप जो बोलेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे विषय मे पेपर में छप रहा है कि डॉक्टर समीर से रंगदारी मांगे हैं। हम उस दिन जेल हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट थे। डॉक्टर भगवान होता है, हम उससे रंगदारी मांगेंगे। यहां का प्रशासन और नेता लोग हमको नहीं छोड़ेगा। हम पहले भी बताये थे कि हर्ष सिंह ने हमको जान से मारने की धमकी दी ह। हमको यहां से भेज दिया जाये।
नीरज मर्डर केस में सभी 11 आरोपियों की सशरीर पेशी, नहीं हो सका सफाई बयान
धनबाद एक्स डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की मर्डर मामले में शुक्रवार को एमपी/एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। इस दौरान कुख्यात शूटर अमन सिंह ने जज से कहा : हुजूर पुलिस अफसर समेत हर्ष सिंह और बच्चा सिंह से मेरी जान को खतरा है. इसलिए मुझे यूपी भेज दिया जाये. मेरे परिवार के लोगों को भी खतरा है।इससे पहले पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद झरिया के एक्स एमएलए संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, संजय सिंह, डब्लू मिश्रा, धनजी, विनोद सिंह, पंकज सिंह, अमन सिंह, सोनू उर्फ कुर्बान अली, चंदन सिंह उर्फ रोहित सिंह, सागर सिंह उर्फ शिबू को कोर्ट में आरोपियों का आज सफाई बयान दर्ज किया जाना था।मामले में पांच वर्षों से जेल में बंद झरिया के एक्स एमलए संजीव सिंह के आलावा अम्य 10 अन्य आरोपियों का सफाई बयान आज भी दर्ज नहीं किया जा सका।
सुनवाई के दौरान कांड के एक्युज्ड संजय सिंह एवं विनोद सिंह ने कोर्ट में आवेदन दायर कर समय की याचना की। कोर्ट को दिए आवेदन को संचालित करते हुए अधिवक्ता मोहम्मद जावेद एवं पंकज प्रसाद ने कहा कि दोनों आरोपी अदालत द्वारा पारित दो मई के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे । ऐसे मेंहाई कोर्ट का आदेश प्राप्त करने तक उन्हें समय प्रदान किया जाए । संजय व विनोद के उक्त आवेदन का अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने पुरजोर विरोध करते हुएर कहा कि अब बचाव पक्ष केवल मामले को लंबा खींचना चाह रहा है। इसलिए उन्हें समय नहीं दिया जाना चाहिए उभय पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दोनों के समय आवेदन को स्वीकार किया। सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है।
उल्लेखनीय है किकि 25 अप्रैल को संजीव सिंह,पंकज सिंह ,एवं डब्ल्यू मिश्रा, ने जबकि 27 अप्रैल को अमन सिंह ,सागर सिंह, संजय सिंह, कुर्बान अली, विनोद सिंह,धनजी सिंह ने अभियुक्तों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की पूरी सूची उपलब्ध कराने की याचना की थी जिसे कोर्ट ने दोमई को खारिज कर दिया था। प्रश्नों की सूची सौंपने से इनकार किया था।आज की तारीख अभियुक्तों का सफाई बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित किया था।
अभिषेक के आवेदन पर बहस
सूचक अभिषेक सिंह की ओर से दो मई को दायर आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल कर एक्स एमएलए संजीव के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सेशन कोर्ट में विचाराधीन मामले में सूचक की ओर से निजी अधिवक्ता कोर्ट में दलील नहीं दे सकते। केवल अभियोजन की सहायता कर सकते हैं। इस बाबत एक्स एमएलए संजीव सिंह की ओर से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जेके इंटरनेशनल एवं शिवकुमार रेखा मुरक्का वर्ष में पारित निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि सु्प्रीम कोर्ट के बेंच ने सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मुकदमों में निजी अधिवक्ताओं के सीधे प्रतिनिधित्व पर रोक लगाई है। कहा है कि उनकी कोई अथारिटी नहीं होती है। केवल अभियोजन का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक का सहयोग कर सकते हैं ।जिसका सूचक के अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया।
सरायढेला स्टील गेट में सरेशाम हुई थी नीरज सिंह समेत चार लोगों की मर्डर
एक्स डिप्टी मेयर सह कांग्रेस लीडर नीरज सिंह 21 मार्च 2017 की शाम अपनी फॉर्च्यूनर (जेएच10एआर-4500) से झरिया से सरायढेला स्थित अपने आवास रघुकुल लौट रहे थे। नीरज गाड़ी में ड्राईवर के साथ आगे की सीट पर बैठे थे। पीछे की सीट पर उनके सहायक सरायढेला न्यू काॅलोनी निवासी अशोक यादव और प्राइवेट बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी बैठे थे। स्टील गेट के पास बने स्पीड ब्रेकर पर नीरज की फॉर्च्यून की स्पीडकम होते ही दो बाइक पर सवार हमलावरों ने उनकी चारों तरफ से घेर फायरिंग करनी शुरु कर दिया था। चारों तरफ से नाइन एमएम की पिस्टल और कारबाइन से 50 से अधिक राउंड फायरिंग की गई। घटना के बाद आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई थी। गाड़ी में सवार नीरज सिंह समेत अशोक यादव, मुन्ना तिवारी और ड्राइवर घलटू महतो की भी मौके पर ही मौत हो गई थी।