झारखंड का छठा धूम्रपान मुक्त जिला बना धनबाद, पब्लिक प्लेस पर तंबाकू सेवन पर होगी कार्रवाई
National Tobacco Control Programme के तहत क्रमिक रूप से देश के जिलों को धूम्रपान मुक्त बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत शुक्रवार को धनबाद को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। धनबाद झारखंड का छठवां धूम्रपान मुक्त जिला बन गया है।
धनबाद। National Tobacco Control Programme के तहत क्रमिक रूप से देश के जिलों को धूम्रपान मुक्त बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत शुक्रवार को धनबाद को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। धनबाद झारखंड का छठवां धूम्रपान मुक्त जिला बन गया है।
रांची, बोकारो, खूंटी, सरायकेला और जमशेदपुर को पहले ही धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है। अब धनबाद में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन बैन है। बैन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ COTPA-2003 अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
सीनीयर अफसरों ने घोषणा पत्र पर किया हस्ताक्षर
डीसी उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय में जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वयक समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में में जिले के सीनीयर अफसरों द्वारा धूम्रपान मुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इस दौरान डीसी ने सम्पूर्ण जिले को धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त बनाये रखने की अपील की। बैठक में तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार के द्वारा सभी 24 जिलो में चलाये जा रहे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम COTPA-2003 की विभिन्न धाराओ के अनुपालन की स्थिति जानने हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के द्वारा समय समय पर स्वतंत्र एजेंसी से अनुपालन सर्वेक्षण कराया जाता है। उस अनुपालन प्रतिवेदन के आधार पर COTPA -2003 की धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध) के अनुपालन की बेहतर स्थिति के अनुसार जिलों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया जाता है।
स्मोक फ्री जिला बनाने के लिए 2014 से चल रहा था अभियान
श्री मिश्रा ने बताया कि धनबाद को स्मोक फ्री जिला बनाने का अभियान 2014 से ही चलाया जा रहा है। आज लगभग 7 साल के बाद जिले को धूम्रपान मुक्त जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बैठक में डीसी कहा कि धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने के बाद अब हमलोगों को अपने जिले को तंबाकू मुक्त जिला बनाने की मुहिम शुरू करनी है। ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। डीसी ने कहा कि तंबाकू मुक्त जिला घोषित होने के बाद हमें विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है।
उन्होंने तंबाकू नियंत्रण हेतु जिले में गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ते के सभी सदस्यों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के अंदर अवस्थित सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटाने एवं रेगुलर रेड करने का निर्देश दिया। कहा कि धनबाद को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करते हुए मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। इस कार्य हेतु डीसी द्वारा जिले की आम जनता, शैक्षणिक संस्थानों, सहयोगी संस्था सीड्स, जिले के तमाम मीडियाकर्मी, जिला स्तरीय अफसर, अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, नगर निगम के पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी, पुलिस विभाग के सभी पदाधिकारी सहित जिले के सभी नागरिकों को धन्यवाद एवं बधाई दिया।
पेसेंट का काउंसलिंग
डीसी ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने हेतु आमजनों के बीच तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोविड-19 से लड़ रहे हैं उसी प्रकार हमें तंबाकू को समाप्त करने हेतु लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में तंबाकू छोड़ने में मदद करने हेतु तंबाकू विमुक्ति केंद्र संचालित है। उन्होंने सिविल सर्जन को सदर अस्पताल तथा प्रखंड स्तरीय सीएचसी के ओपीडी में तंबाकू इस्तेमाल करने वाले पेसेंट के आने पर उनका तंबाकू विमुक्ति केंद्र में काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया।
दुकानों के बाहर धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध से संबंधित सूचना प्रसारित करना अनिवार्य
उन्होंने धनबाद नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि धनबाद नगर निगम से वेंडर लाइसेंस लेने वाले सभी कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठान के बाहर निर्धारित आकार का तंबाकू एवं धूम्रपान निषेध से संबंधित सूचना प्रसारित करना अनिवार्य है। उन्होंने इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में खुले में धूम्रपान करने वालों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया।
सरकारी कर्मियों को देना होगा तंबाकू इस्तेमाल नहीं करने का शपथ पत्र
डीसी ने कहा कि नई उपलब्धि नई जिम्मेदारियों के साथ आती है। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी स्थाई, अनुबंध, अनुकंपा या अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों को तंबाकू इस्तेमाल नही करने का शपथ पत्र समर्पित करना होगा। साथ ही उन्होंने सभी बैठकों में इससे संबंधित एजेंडे को शामिल करने का निर्देश दिया।
हुक्का बार के संचालन पर होगी कड़ी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हुक्का बार पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। फिर भी विगत दिनों में जिला अंतर्गत ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालन की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने अविलंब ऐसे प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला वासियो से अपील किया है कि आप तंबाकू से तैयार होने वाले सभी पदार्थों यथा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, हुक्का इत्यादि को छोड़े क्योंकि इनके द्वारा अनेक बीमारियां होती हैं। आप सभी के सहयोग से हमारा जिला आज धूम्रपान मुक्त जिला घोषित हुआ है। अब हमें अपने जिले को तंबाकू मुक्त जिला बनाने हेतु प्रयास करना है। ऐसा विश्वास है कि इस अभियान में हम अवश्य सफल होंगे।