संजीव सिंह की ओर से जेल आइजी व धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ हाइ कोर्ट में याचिका
झरिया के एक्स एमएलए संजीव सिंह की ओर से जेल आइजी बीरेंद्र भूषण व धनबाद के जेल सपरिटेंडेंट अजय कुमार के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की मांग को लेकर झारखंड हाइ कोर्ट में याचिका दायर की गयी है।
- धनबाद जेल से दुमका सेंट्रल जेल शिफ्ट करने के मामले में अवमानना का मामला चलाने की मांग
- लोअर कोर्ट में अवमानना का मामला चलाने के लिए जायर अरजी पेंडिंग
रांची। झरिया के एक्स एमएलए संजीव सिंह की ओर से जेल आइजी बीरेंद्र भूषण व धनबाद के जेल सपरिटेंडेंट अजय कुमार के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की मांग को लेकर झारखंड हाइ कोर्ट में याचिका दायर की गयी है।
याचिका में कहा गया है कि पूर्व विधायक श्री सिंह को धनबाद जेल से दुमका सेंट्रल जेल भेजा गया था। इसके खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया गया।लोअर कोर्ट ने प्रार्थी को दुमका सेंट्रल जेल से धनबाद जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया था। लेकिन अब तक उन्हें धनबाद जेल शिफ्ट नहीं किया गया है। कोर्ट के आदेश की अवमानना की जा रही है। लोअर कोर्ट में अवमानना का मामला चलाने के लिए आवेदन दायर किया गया, लेकिन उस पर कोर्ट द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है।
नीरज सिंह समेत चार लोगों की मर्डर की साजिश के आरोप में 49 माह से जेल बंद हैं संजीव
सरायढेला पुलिस स्टेशन एरिया के स्टील गेट में वर्ष 2017 की 21 मार्च की शाम एक्स डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की मर्डर कर दी गयी थी। मामले में संजीव सिंह एंड कंपनी के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया गया था। संजीव ने वर्ष 2017 की 11 अप्रैल को सरायढेला पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया था। इसके बाद से वह जेल में हैं।जेल आईजी के आदेश पर 21 फरवरी की सुबह सात बजे एक्स एमएलए संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। मर्डर केस में अरेस्ट शूटरों को पहले ही सुरक्षा कारणों से दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया था। संजीव ने दुमका जेल शिफ्टिंग के विरोध में लोअर कोर्ट में अर्जी दाखिली थी। कोर्ट ने उन्हें दुमका जेल से वापस धनबाद लाने का आदेश दिया था।