Godhra Riot Case: सुप्रीम कोर्ट से गोधरा कांड के आठ दोषियों को मिली बेल
गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी के मामले में आठ दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। ये आठ दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। कोर्ट ने इन दोषियों को 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर बेलदी है। इन दोषियों को लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी।
- 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर मिली है बेल
नई दिल्ली। गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी के मामले में आठ दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। ये आठ दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। कोर्ट ने इन दोषियों को 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर बेलदी है। इन दोषियों को लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी।
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चार दोषियों को बेल देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों को राहत देने से इनकार कर दिया। चारों दोषियों को लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फांसी की सजा पाये चार दोषियों को छोड़कर बाकी दोषियों को बेल दी जा सकती है।गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि बोगी को बाहर से बंद आग लगा दी गई थी। आगजनी की घटना में महिलाओं और बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई थी। तुषार मेहता ने कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ पथराव तक ही सीमित थी।, जब आप किसी डिब्बे को बाहर से बंद करते हैं, उसमें आग लगाते हैं और फिर पथराव करते हैं, तो यह सिर्फ पथराव नहीं है।
फारुक को मिल चुकी है बेल
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फारुक को पहले ही बेल दे चुका है। कोर्ट ने बीते साल 15 दिसंबर को आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे फारुक को यह कहते हुए बेल प्रदान कर दी थी कि वह 17 वर्षों से जेल में है। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने फारुक को बेल दिये जाने का विरोध किया था।