झारखंड: सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे, दुर्गा पूजा पंडाल भी बन सकेंगे, क्लास छह से ऊपर रेगुलर पढ़ाई
झारखंड में बाबाधाम समेत सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश दे दिये गये हैं। दुर्गा पूजा में पंडाल भी बन सकेंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कोविड 19 के मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इसके बारे में फैसला लिया गया।
रांची। झारखंड में बाबाधाम समेत सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश दे दिये गये हैं। दुर्गा पूजा में पंडाल भी बन सकेंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कोविड 19 के मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इसके बारे में फैसला लिया गया।
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स्टेट के सभी कॉलेज नियमित रूप से खुलेंगे। कॉलेज में ग्रेजुएशन व पीजी के सभी इयर की ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी गई। बैठक में कक्षा छह व उससे ऊपर के सभी क्लास ऑफलाइन चलाने की अनुमति दे दी गई है। स्कूल ऑफलाइन क्लास के मुद्दे पर छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की सहमति लेकर क्लास शुरू कर सकते हैं। शराब की दुकानें, बीयर बार आदि रात के 10 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट व बार को रात के 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में रविवार को जारी वीकली लॉकडाउन को समाप्त कर दिया गया है।
सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के इंट्री की अनुमति प्रदान कर दी गई है। धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पाडा, इमाम, पादरी इत्यादी का कम से कम एक वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा। डीसी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादी में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में इंट्री कर सकेंगे। धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। फिलहाल 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सोशल डिस्टैंसिंग अनिवार्य होगा l बिना मास्क के इंट्री नहीं होगा। लगातार मास्क लगाना होगा। बड़े मंदिरों में एक घंटे में 100 श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति दी जायेएगी, जबकि छोटे मंदिरों में 50 श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति होगी। सभी खेलकूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई है।
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दुर्गा पूजा में पंडाल के निर्माण की अनुमति
पंडाल में श्रद्धालुओं के इंट्री पर रोक रहेगी l
पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति ( जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी।
तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा।
पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा।
पंडाल तीन ओर से घेरा जायेगा।
भोग वितरण नहीं किया जायेगा।
पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जायेगा।
आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी।
संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे।
18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है।
खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा।
विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा।
जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जायेगा।
पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा।
ढाक की अनुमति होगी।
बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मिनिस्टर बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी उपस्थित थे।