झारखंड: साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की होगी CBI जांच, हाई कोर्ट का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की CBI जांच का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की तीन मई को संदिग्ध परिस्थितियों मेंमौत हो गई थी। रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने पिता ने पुलिस जांच पर भरोसा नही होने की बात कहते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी।

झारखंड: साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की होगी CBI जांच, हाई कोर्ट का आदेश

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की CBI जांच का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की तीन मई को संदिग्ध परिस्थितियों मेंमौत हो गई थी। रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने पिता ने पुलिस जांच पर भरोसा नही होने की बात कहते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने  याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।कोर्ट ने मंगलवार को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रुपा तिर्की की मृत्यु के बाद से ही उसके परिजनों समेत कई सामाजिक संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए आंदोलन भी किया था।कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था। साहेबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।

सुनवई के दौरान महाधिवक्ता के बयान से कोर्ट नाराज

याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के एडवोकेट के ऑडियो खुले रहने और मामले की सुनवाई लगभग समाप्त हो जाने के बाद याचिकाकर्ता के एडवोकेट द्वारा उनके पास बैठे हुए लोगों को यह बताया जा रहा था कि मामले की सीबीआई को जांच 200% दी जायेगी।सुनवाई के दूसरे दिन महाधिवक्ता ने अदालत को यह बताया था कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनवाई के बाद यह बता रहे थे कि इस मामले की 200% जांच सीबीआई को दी जानी है, जिस पर कोर्ट ने महाधिवक्ता को यह लिखित रूप में पेश करने को कहा था। महाधिवक्ता ने कहा कि मौखिक रूप से जो हम कह रहे हैं, उसे ही मान लिया जाये, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मामले की सुनवाई से संबंधित सभी वाद चीफ जस्टिस को भेज दिये थे। चीफ जस्टिस ने फिर से उन्हें सुनवाई के लिए आदेश दिया था।
फ्लैश बैक
साहिबगंज महिला थाना प्रभारी एसआइ रूपा तिर्की की बॉडी तीन मई की शाम उसके सरकारी आवास के कमरे में फंदे से लटकता मिला था। पुलिस ने मामले को सुसाइट मान कर जांच कर रही थी। परिजन रुपा की मर्डर की आशंका जता सीबीआइ जांच की मांग कर रहे थे। मामले में रूपा के दो बैचमेट महिला सब इंस्पेक्टर व जेएमएम लीडर पंकज मिश्रा पर आरोप लगाये जा रहे थे। हालांकि पुलिस जांच में तीनों को क्लीन चीट मिल गयी। 
साहिबगंज पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया. इस मामले में जांच के बाद रूपा तिर्की की मौत को सुसाइड बताया था। पुलिस जांच में दावा किया गया कि रूपा तिर्की का अपने बैचमेट शिव कुमार कन्नौजिया से लव  अफेयर था। चाईबासा में पोस्टेड शिव कुमार रूपा के साथ चीटिंग कर रहा था। वह रूपा को प्रताड़ित करता था। उसकी प्रताड़ना से परेशान रूपा ने सुसाइड कर ली। दोनों के बातचीत के कई मोबाइल मैसेज व चैट भी पुलिस जब्त किे गये हैं। पुलिस सुसाइड के लिए रूपा को उसकाने का मामला दर्ज कर एसआइ शिवकुमार कनौजिया को अरेट् कर जेल भेज दिया।  

रूपा के पिता ने सीबीआई जांच के लिए दायर की थी याचिका
रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग किया था। उनका कहना है कि रूपा तिर्की ने सुसाइड नहीं की है, बल्कि उसकी मर्डर की गयी है। पुलिस इसे लव अफेयर का मामला बता सुसाइड का रंग दे रही है। कोर्ट को बताया गया कि साहिबगंज में पंकज मिश्र नामक एक राजनीतिक पहुंच वाला व्यक्ति संदेह के घेरे में है। रूपा की मौत के बाद सरकार ने जो एसआईटी बनायी है उसके नेतृत्वकर्ता डीएसपी डीएसपी से पंकज मिश्र की कई बार बात हुई है।