झारखंड : रांची SDO कोर्ट का आदेश, अरुप चटर्जी 15 दिनों के अंदर ऑफिस खाली करें, बकाया 74 लाख रुपये पेमेंट दें
एसडीओ कोर्ट से मंगलवार को न्यू 11 भारत के निदेशक अरूप चटर्जी को बड़ा झटका लगा है। एसडीओ कोर्ट ने रामवतार राजगड़िया के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। एसडीओ कोर्ट ने अरुप चटर्जी को 15 दिनों के अंदर रामवतार राजगड़िया के कैंपस में चल रहे न्यूज 11 के ऑफिस को खाली करने को कहा है। रामवतार राजगड़िया के बकाये किराये 74,65,000 रुपये एक मुश्त 15 दिनों के अंदर भुगतान करें।
रांची। एसडीओ कोर्ट से मंगलवार को न्यू 11 भारत के निदेशक अरूप चटर्जी को बड़ा झटका लगा है। एसडीओ कोर्ट ने रामवतार राजगड़िया के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। एसडीओ कोर्ट ने अरुप चटर्जी को 15 दिनों के अंदर रामवतार राजगड़िया के कैंपस में चल रहे न्यूज 11 के ऑफिस को खाली करने को कहा है। रामवतार राजगड़िया के बकाये किराये 74,65,000 रुपये एक मुश्त 15 दिनों के अंदर भुगतान करें।
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एसडीओ कोर्ट ने कहा कि न्यूज 11 के मालिक अरुप चटर्जी बकाया बिजली बिल और रख-रखाव खर्च को भी अलग से रामवतार राजगड़िया को भुगतान करें। यह आदेश भवन-नियंत्रक-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा 15 अक्टूबर 2022 को जारी किये गये हैं। रामवतार राजगड़िया, पिता -हनुमान प्रसाद राजगड़िया, सा. – फ्लैट संख्या 203, बालाजी ग्रिन्स, बसन्त बिहार, कांके रोड, जिला रांची ने अरुप चटर्जी ( पिता – अरूप चटर्जी, निदेशक, मिडिया इलेवन प्राइवेट लि. निबंधित कार्यालय – 8 गणेश चंद्र एवेन्यू, साहा कोर्ट, कोलकाता पं. बंगाल एवं सा. कार्यालय – 704, 7वां फ्लोर, पंचवटी टावर, हरमू रोड, थाना – सुखदेव नगर, जिला – रांची। आवासीय पता – फ्लैट नं. 2बी/2डी श्रीकृष्णा इन्क्लेव, ब्लॉक – ए, द्वितीय तल, नार्थ आफिस पाड़ा, डोरण्डा, रांची। मौजा – पंचवटी टावर, हरमू रोड, रांची।) के खिलाफ रांची एसडीओकोर्ट में एक वाद दायर किया था। उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि एम एस प्लाट नं. – 915/1 से 915/7 तक, वार्ड संख्या – 30, हो. नं. 600/ए वन/ए एवं 600/ए वन/बी, क्षेत्रफल – पंचवटी टावर, हरमू रोड, रांची के सांतवे तल पर स्थित ऑफिस स्पेस, सं. 704, 1897 वर्गफीट क्षेत्र एवं बेसमेन्ट स्थित कार पार्किंग स्थल को उन्होंने अरुप चटर्जी को 90,000 रुपये प्रति माह लीज पर दी थी।
14.12.2016 को मात्र उसे 50,000 न्यूज 11 की ओर से मिले, उसके बाद उसके किराये के भुगतान को लेकर अरुप हमेशा टालमटोल करता रहा।रामवतार राजगड़िया के अनुसार, उन्हें स्वयं व्यवसाय के लिए उक्त परिसर की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने अरुप चटर्जी को न्यूज 11 ऑफिस अपने परिसर से खाली करने को कहा, तब उसने उनकी बातें नहीं मानी। हार-थककर उन्होंने एसडीओ कोर्ट का सहारा लिया। जहां यह 19(1) (c), (d) (e) of JBC ACT 2011 के तहत वाद संख्या 38/2017 दर्ज हुआ।
18 जुलाई से धनबाद जेल में हैं अरूप
धनबाद पुलिस ने News 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी को अरेस्ट कर 18 जुलाई सो जेल भेज दिया था। पुलिस ने कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर 17 जुलाई की आधी रात बाद अरूप को रांची कांके रोड स्थित उनके फ्लैट अरेस्ट किया था। बिजनसमैन व शिवम हार्डकोक भट्ठा के मालिक राकेश ओझा ने अरूप चटर्जी के खिलाफ गोविंदपुर पुलिस स्टेशन में रंगदारी व ब्लैकमेलिंग की एफआइआर दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट ने अरूप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने डीएसपी अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन कर रांची भेजा था। पुलिस की टीम शनिवार देर रात अरूप चटर्जी के चांदनी चौक स्थित अपार्टमेंट में गोंदा थाना पुलिस की मदद से रेड कर कर अरूप चटर्जी को अरेस्ट किया गया था।
गोविंदपुर पुलिस स्टेशन में 27 जून को दर्ज हुआ था मामला
धनबाद के गोविंदपुर पुलिस स्टेशन में राकेश ओझा की कंपलेन पर में अरूप चटर्जी के खिलाफ केस एफआइआर दर्ज किया गया था। एफआइआर आरोप लगाया था कि अरूप चटर्जी ने अपने रिपोर्टर के माध्यम से ब्लैकमेल कर 11 लाख रुपयों की मांग की थी। छह लाख रुपये लेने के बाद भी झूठी खबर चलायी। फिर अधिक पैसे की मांग की गयी। पैसा नहीं देने पर बर्बाद करने की धमकी दी गयी।हालांकि हाई कोर्ट से अरूप को राकेस ओझा रंगदारी प्रकरण में दो दिन बाद ही बेल मिल गयी थी। केयर विजन चिटफंड कंपनी से संबंधित कई मामले में अरुप को पुलिस रिमांड कर ली। इससे संबंधित कई मामले में अरुप को बेल मिल चुकी है। कई मामले में अभी वह ज्यूडिशिकल कस्टडी में हैं।